अब सर्विस प्लस का लोगों को मिलेगा लाभ नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर
Author Prabhat khabar digital desk
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खगड़िया : लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अब सर्विस प्लस के माध्यम से लोगों को कई तरह सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी. बीते सोमवार को एक साथ पूरे बिहार में सर्विस प्लस का शुभारंभ हुआ. फिलहाल अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत होने वाली नौ सेवाएं सर्विस प्लस के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करायी जायेगी. […]
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खगड़िया : लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अब सर्विस प्लस के माध्यम से लोगों को कई तरह सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी. बीते सोमवार को एक साथ पूरे बिहार में सर्विस प्लस का शुभारंभ हुआ. फिलहाल अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत होने वाली नौ सेवाएं सर्विस प्लस के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करायी जायेगी. सभी सेवाएं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के दायरे में रखा गया है.
इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग की 8 सेवाओं तथा श्रम संसाधन विभाग की 31 सेवाओं का भी शुभारंभ हुआ. यहां बता दें कि सर्विस प्लस के माध्यम से अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत होने वाली 18 सेवाओं के अलावे समाज कल्याण विभाग की 9 सेवाओं, श्रम संसाधन विभाग की 31 सेवाओं व स्वास्थ्य विभाग की 5 सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.
अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत होने वाली 18 में से 9, समाज कल्याण विभाग की 9 में से 8 सेवाओं का शुभारंभ हुआ. जबकि श्रम संसाधन विभाग की सभी 31 सेवाओं का शुभारंभ किया गया.
व्यवस्था में हुआ सकारात्मक परिवर्तन
बदलते समय के साथ व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने सर्विस प्लस के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने से जिले के लोगों को काफी फायदा होगा. अब लोगों को प्रखंड सह अंचल कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा.
अब सर्विस प्लस के वेबसाइट पर आवेदनों की आनलाइन इंट्री होगी. आवेदक कहीं से भी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्रमाण पत्र भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
कार्य दिवस तय
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम पर वरीय अधिकारियों की पैनी नजर है. अब इस सेवा के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है. जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र सहित ओबीसी के लिए 10 कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं. इसके अलावे अन्य सेवाओं के लिए कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं. तय कार्य दिवस में सेवा उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदक अपीलीय प्राधिकार के पास अपील दायर कर सकते हैं. यहां बता दें कि यह कार्य दिवस पूर्व से ही निर्धारित है.
पंचायतों में भी सुविधा होगी उपलब्ध
अब पंचायत के लोगों को प्रखंड सह अंचल कार्यालय नहीं आना पड़ेगा. भविष्य में सरकार पंचायत भवनों में ही जाति, आय, आवासीय व ओबीसी प्रमाण पत्र जमा करने व निर्गत करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी. इसके अलावे अन्य सेवाओं का आवेदन भी लोग पंचायत में ही जमा कर सकते हैं. इसके लिए पंचायत के लोगों को कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है.
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