बाइक चालकों पर सख्ती तो ओवरलोडिंग पर विभाग खामोश

Updated at : 12 May 2025 7:02 PM (IST)
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बाइक चालकों पर सख्ती तो ओवरलोडिंग पर विभाग खामोश

बाइक चालकों पर सख्ती तो ओवरलोडिंग पर विभाग खामोश

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– सड़कों पर धड़ल्ले से हो रहा जुगाड़ वाहन का परिचालन कटिहार जिले में मोटर एक्ट उल्लंघन व ट्रैफिक रूल्स सिर्फ बाइक चालकों पर ही दिखती है. ओवरलोडिंग, नाबालिग के वाहन चलाना व जिसकी गिनती वाहनों की श्रेणी में नहीं होती है. जुगाड़ गाड़ी वह भी सड़कों पर फर्राटे भरते दिखती है. लेकिन उन वाहनों पर वाहन जांच करते पुलिस पदाधिकारी व परिवहन विभाग मानों मूकदर्शक बनी रहती है. जिला पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई में अधिकांश बाइक चालक को ही पकड़ा जा रहा है. ओवरलोडिंग व अन्य मामलों में पुलिस प्रशासन की उस तरह से कार्रवाई नहीं दिख रही है. जिस पर लोग सवाल खड़ी कर रहे हैं. धड़ल्ले से यात्रियों से भरी ओवरलोडेड वाहनों का हो रहा परिचालन शहीद चौक, जीआरपी चौक व अस्थाई बस पड़ाव से ऑटो में सवारियों को ठूंस- ठूंस कर सवार करते है. ओवरलोडेड ऑटो का परिचालन थाना के सामने से या जिस जगह बाइक वाहन चेकिंग अभियान जारी रहती है. वहां से होकर गुजरती है. लेकिन वाहन चेकिंग अभियान में लगे अधिकारियों व बल उन ऑटो को रोकने की भी जरूरत नहीं समझते हैं. फाइन तो दूर की बात है. अब सवाल यह उठता है कि ऑटो चालक के लिए मोटर एक्ट या फिर ट्रैफिक नियम नहीं है. उसके दायरे में सिर्फ बाइक चालक हीं आते हैं. जुगाड़ वाहन का धड़ल्ले से हो रहा परिचालन परिवहन विभाग व जिला प्रशासन चौक-चौराहों पर बाइक चेकिंग में जुटे रहते है. लेकिन उस सड़क से ओवरलोडेड जुगाड़ गाड़ी फर्राटा मारते निकलती है. ऐसे में पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती. परिवहन विभाग साल में एक दो बार खानापूर्ति के नाम पर जुगाड़ गाड़ी पर प्रतिबंध की बात करते हुए चेकिंग अभियान चलाते है. एक-दो दिन जुगाड़ गाड़ी नहीं दिखते, उसके बाद पुनः मामला ठंडा बस्ते में चला जाता है. अब सवाल यह उठता है कि जब बाइक चालक पर मोटर एक्ट उल्लंघन एवं ट्रैफिक रूल को लेकर इतनी सख्ती विभाग बरतती है तो अन्य मामलों में कानून का पाठ पढ़ने वाले इन अधिकारियों का डंडा क्यों नहीं चलता. कहते हैं अधिकारी मोटर एक्ट की कुछ धाराओं की कार्रवाई जिला पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस और एक्ट के पास रहती है. जिसमें हेलमेट चेकिंग इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, सहित ट्रैफिक रूल्स पर ही कार्रवाई कर सकती है. ओवरलोडिंग सहित अन्य एक्ट पर परिवहन विभाग हीं कार्रवाई कर सकती है. सद्दाम हुसैन, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात

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