जीएसटी स्लैबों में कमी से आमलोगों को मिलेगी आर्थिक राहत, राजकिशोर

जीएसटी स्लैबों में कमी से आमलोगों को मिलेगी आर्थिक राहत, राजकिशोर
बारसोई केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित टैक्स सुधारों के अंतर्गत नेक्स्ट जेनरेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के स्लैबों में बड़े बदलाव किये गये हैं. जो आज 22 सितंबर 2025 से पूरी तरह लागू होंगे. इन बदलावों से साधारण नागरिकों और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी. रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आयेगी. उक्त बातें आयकर अधिवक्ता राज किशोर गुप्ता ने कही. नए जीएसटी ढांचे के अनुसार अब आमतौर पर अधिकांश वस्तुओं पर दो ही मुख्य स्लैब होंगे. 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत-जबकि महंगी वस्तुओं और साइन गुड्स जैसे लग्ज़री, आपत्तिजनक/स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद पर 40% कर की दर लागू होगी. टैक्स स्ट्रक्चर सरल होने से कारोबारियों को भी अनुपालन में आसानी होगी. साथ ही ग्राहकों को कम दामों का सीधा फायदा होगा. छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों की भी बिक्री में सुधार होगा. त्योहार के इस मौके पर जनता की आर्थिक बोझ कम होने से उनकी ख़ुशी दोगुनी हो जायेगी.
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