सख्ती: पहली घंटी में प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों को दर्ज करनी होगी उपस्थिति

Published by :RAJKISHOR K
Published at :22 Apr 2026 6:51 PM (IST)
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सख्ती: पहली घंटी में प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों को दर्ज करनी होगी उपस्थिति

सख्ती: पहली घंटी में प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों को दर्ज करनी होगी उपस्थिति

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– एमडीएम के निदेशक ने डीइओ व डीपीओ के लिए जारी किया दिशा निर्देश कटिहार सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति पहली घंटी में अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को दिया है. सारण व औरंगाबाद जिला के कतिपय विद्यालयों का उदाहरण देते हुए निदेशक ने डीइओ व डीपीओ को दिये दिशा निर्देश में कहा है कि इन जिलों का औचक निरीक्षण व अनुश्रवण किया गया. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों के बच्चों की उपस्थिति प्रथम घंटी में पंजी में दर्ज नहीं किया गया था. मेनू के अनुसार हरी सब्जी को मध्याह्न भोजन में शामिल नहीं किया जा रहा है. साथ ही रसोईघर की साफ-सफाई संतोषप्रद नहीं पाया गया. इससे ज्ञात होता है कि विद्यालयों का सतत् निरीक्षण व अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है और न ही योजना के सफल संचालन में कोई रूचि ली जा रही है. जबकि इसका दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ-साथ प्रखंड साधन सेवी की है. इसके बावजूद विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कार्यकलाप संतोषजनक नहीं पाया गया. इसलिए विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति प्रथम घंटी में ही उपस्थिति पंजी में दर्ज किया जाना है. यदि बाद में उपस्थिति दर्ज की जाती है तो यह माना जायेगा कि उक्त विद्यालय में फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही है और इसे अनियमितता की श्रेणी में रखा जायेगा. डीइओ व डीपीओ को लिखे पत्र में निदेशक ने कहा है कि बच्चों की उपस्थिति के अनुसार ही निर्धारित मात्रा में मध्याह्न भोजन बनाया जाना है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे अनियमितता माना जायेगा. विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत शुक्रवार व रविवार को दिये जाने वाले मेनू में अंडा व फल का प्रावधान किया गया है. ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके. पर ऐसा पाया जा रहा हैं कि बच्चों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक है. इसे अनियमितता माना जायेगा. निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों में उक्त वर्णित बिन्दुओं का दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराते हुए विद्यालयों का सतत अनुश्रवण व निरीक्षण स्वयं भी करेंगे. यदि निरीक्षण के दौरान अनियमितता परिलक्षित होती है तो यथोचित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से उन्हें भी आवश्य अवगत करायेंगे.

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