पंचायत उप चुनाव: जिले के निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू

पंचायत उप चुनाव: जिले के निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू
– डीएम ने धारा 163 के अंतर्गत लागू किया निषेधाज्ञा प्रतिनिधि, कटिहार पंचायत उप चुनाव में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने आगामी 12 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू किया है. डीएम ने इस आशय से संबंधित आदेश जारी किया है. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा है कि पंचायत उप निर्वाचन की घोषणा दिनांक 09-06-2025 को कर दी गयी है. बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही रिक्ति वाले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जन सभा, जुलूस का आयोजन किया जायेगा. जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित व आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेश की भावना फैलाने के लिए अवांछित व असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है. डीएम ने निर्धारित धारा के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए अपने आदेश में कहा है कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से रिक्ति वाले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 13-06-2025 से 12-07-2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण कटिहार जिला में किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. प्रचार-प्रसार के लिए धार्मिक स्थल का उपयोग वर्जित डीएम के आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे. चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा. हथियार के प्रदर्शन पर रोक आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे. यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश डीएम की ओर से पंचायत उप निर्वाचन 2025 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने के लिए शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेगा. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन उक्त आदर्श आचार संहिता के अनुरूप आचरण करना सुनिश्चित करेंगे.
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