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हड़ताल पर गये कर्मियों पर दर्ज होगी एफआइआर

Updated at : 13 Jul 2024 10:44 PM (IST)
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Electoral Roll Revision

हड़ताल पर गये व अनुपस्थित कर्मियों को चिह्नित कर थाना में मामला दर्ज करायें

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कटिहार. एफआरएस विरुद्ध हड़ताल पर गये कर्मियों पर एफआइआर दर्ज होगा. आपदा एक्ट अधिनियम 2005 के तहत बाधा डालने व निर्देशों के अनुपालन नहीं करने के एवज में एफआइआर दर्ज करने के लिए सीएस डॉ जितेन्द्रनाथ सिंह ने उपाधीक्षक सदर अस्पताल, उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बारसोई व मनिहारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पीएचसी, सीएचसी कटिहार, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 13 जुलाई को एक पत्र जारी कर दिया है. जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के द्वारा 8 जुलाई एवं 10 जुलाई के आदेश में जारी पत्र के माध्यम से बताया गया कि उक्त पत्र के माध्यम से आदेशित किया गया है कि जिला अंतर्गत गंगा, महानंदा, कोसी एवं अन्य नदियों की जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ की भयानक स्थिति को देखते हुए किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को हड़ताल एवं कार्य में अनुपस्थित नहीं रहने की हिदायत, चेतावनी दी गयी है. प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ एनएचम कर्मियों द्वारा एफआरएस के विरूद्ध नियिमत रूप से अब तक हडताल पर हैं. यह एक अत्यंत ही गंभीर विषय है जो आदेश की अवहलेना एवं मनमानेपन को प्रदर्शित करता है. साथ ही जिला अंतर्गत आये बाढ़ एवं अन्य कारणों से स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आये मरीजों को स्वास्थ्य मुहैया कराये जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है. कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण गर्भवती माताओं, शिशुओं एवं बुजूर्गों आदि व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं ससमय नहीं मिल रही है. इसको देखते हुए सभी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वैसे स्वास्थ्य कर्मी जिनके द्वारा एफआरएस के विरुद्ध हड़ताल नियमित रूप से हड़ताल पर हैं. उन्हें चिन्हित करते हुए आपदा एक्ट अधिनियम 2005 के तहत बाधा डालने एवं निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के एवज में अपने क्षेत्र के निकटतम थाना से संपर्क स्थापित कर एफआइआर कराना सुनिश्चित करें एवं इसकी प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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