मतगणना में सुरक्षा को लेकर होगी मुकम्मल व्यवस्था : डीएम

Updated at : 30 May 2024 10:48 PM (IST)
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Electoral Roll Revision

एआरओ व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

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कटिहार. समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकसभा आम निर्वाचन के मतगणना को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, सभी पार्टी के प्रतिनिधि एवं अभिकर्ताओं को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए उसके अनुपालन करने का निर्देश दिया. बैठक में डीएम ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए मतगणना केंद्र में पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, बिजली आपूर्ति, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. ताकि मतगणना केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुदृढ़ व्यवस्था की जा सके. इसके लिए जगह जगह पर सीसीटीवी अधिष्ठापित किये गये है तथा वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की गयी है. अनाधिकृत व्यक्तियों के मतगणना केंद्र के भीतर प्रवेश पर रोक लगाया जायेगा. जिनके पास प्रवेश के लिए पास या प्राधिकृत पत्र होगा. वही मतगणना परिसर में प्रवेश कर सकेंगे. परिसर के भीतर सभी कार्यों की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी तथा सुचारू यातायात व्यवस्था से संबंधित समस्या न हो. इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतगणना केंद्र के न्यूनतम 100 मीटर की दूरी क्रमश दाएं व बाएं ओर दो स्थानों पर पार्किंग स्थल को चिह्नित किया गया है. बैठक में डीएम ने सभी मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सभी प्रत्याशी को अपने-अपने अभिकर्ता बनाने के लिए सूची तैयार करते हुए यथाशीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी मतगणना केंद्र में वर्जित वस्तु जैसे किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, वॉकी टॉकी एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं नशीली पदार्थ खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस एवं अन्य पेय पदार्थ, अग्नेयास्त्र, चाकू आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा. साथ ही भारत निर्वाचन आयोग का अभिकर्ताओं के लिए जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. इस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, प्रत्याशी के प्रतिनिधि मौजूद थे.

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