ePaper

गेड़ाबाड़ी चौक पर 72 घंटे में सड़क खाली करने का दिया अल्टीमेटम

Updated at : 05 Feb 2026 7:26 PM (IST)
विज्ञापन
गेड़ाबाड़ी चौक पर 72 घंटे में सड़क खाली करने का दिया अल्टीमेटम

गेड़ाबाड़ी चौक पर 72 घंटे में सड़क खाली करने का दिया अल्टीमेटम

विज्ञापन

सड़क खाली नहीं करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई कोढ़ा कोढ़ा नगर पंचायत के गेड़ाबाड़ी चौक स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण व फुटकर दुकानों के कारण लगने वाले भीषण जाम को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने 13 जनवरी को ही उक्त क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का स्पष्ट आदेश जारी किया गया था. डीएम द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि गेड़ाबाड़ी चौक के चारों ओर फुटपाथ और सड़क के हिस्से पर अवैध ठेला, दुकान, शेड व अस्थायी निर्माण के कारण सड़क अत्यंत संकरी हो गई है. जिससे सामान्य दिनों में 8 से 10 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रहती है. आम नागरिकों के साथ-साथ एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं का आवागमन भी बाधित हो रहा है. जो गंभीर चिंता का विषय है. इसी क्रम में नगर पंचायत कोढ़ा द्वारा 5 फरवरी 2026 को लाउडस्पीकर के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है. नगर पंचायत अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि फुटकर दुकानदारों द्वारा एनएच 31 की सरकारी भूमि को खाली नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन के अनुसार संयुक्त दस्ता बनाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. अवैध दुकानों, ठेलों, बैनर और शेड को जब्त किया जायेगा. यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड और स्थायी ट्रैफिक ड्यूटी भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अतिक्रमण हटने से गेड़ाबाड़ी चौक पर लगने वाले रोज़ाना के जाम से उन्हें राहत मिलेगी और आवागमन सामान्य हो सकेगा.

विज्ञापन
RAJKISHOR K

लेखक के बारे में

By RAJKISHOR K

RAJKISHOR K is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन