सात विधानसभा क्षेत्र में बनाये गये 29 चेकपोस्ट, 87 स्टेटिक निगरानी दल की तैनाती

Updated at : 07 Oct 2025 6:16 PM (IST)
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सात विधानसभा क्षेत्र में बनाये गये 29 चेकपोस्ट, 87 स्टेटिक निगरानी दल की तैनाती

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस नोट जारी करने के बाद से प्रशासनिक गतिविधियां और तेज हो गयी है.

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विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधि हुई तेज

50 हजार रुपये से ज्यादा नकदी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर राशि होगी जब्त

कटिहार. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस नोट जारी करने के बाद से प्रशासनिक गतिविधियां और तेज हो गयी है. जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कई स्तरों पर व्यवस्था की गयी है. जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार निर्वाचन के दौरान संवेदनशील आयोजनों, सार्वजनिक रैलियों और व्यय से संबंधित घटनाओं की वीडियो रिकार्ड कर इसकी निगरानी के लिए विधानसभा कुल 21 सदस्यीय दल का गठन किया गया है. व्यय से संबंधित मामले और आदर्श आचार संहिता मामलों में रिकार्ड किये गये सीडी के अवलोकन के लिए विधानसभावार एक-एक कुल सात दलों का गठन किया गया है. निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण के लिए क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब व नकदी के आदान-प्रदान एवं अन्य संदेहास्पद वस्तु, जो मतदाताओं के प्रलोभन देने के लिए लाई जाती है. इसके अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक विधानसभावार तीन कुल 21 उड़न दस्ता का गठन किया गया है. निर्वाचन के दौरान क्षेत्रान्तर्गत भारी मात्रा में लाये जाने वाले नकदी, अवैध शराब, संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों के आवाजाही पर चेकपोस्ट बनाकर निगरानी रखने के लिए 29 चेक पोस्ट बनाते हुए कुल 87 स्टेटिक निगरानी दल का गठन किया गया है. स्टेटिक निगरानी दल के द्वारा चेक पोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की निगरानी, हथियार, बड़ी मात्रा में नकदी इत्यादि ले जाने पर निगरानी करेंगे. चेकिंग के दौरान किसी व्यक्ति के पास 50 हजार रुपये से ज्यादा नकदी हो और उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो राशि जब्त करते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

पेड व फेक न्यूज पर रहेगी प्रशासन की नजर

निर्वाचन के स्वतंत्र एवं भयमुक्त निर्वाचन के मतदान क्षेत्रों में भेद्य टोलों-मोहल्लों, भेद्य निर्वाचकों की पहचान, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान एवं मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं आदि के अनुश्रवण, पर्यवेक्षण के लिए 10 से 12 मतदान केंद्रों को संबद्ध करते हुए विधानसभा वार कुल 270 सेक्टर दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यथा टेलिविजन चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि पर प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों पर मीडिया प्रमाणीकरण एवं पर्यवेक्षण के लिए इस समिति का गठन किया गया है. यह समिति पेड न्यूज, फेक न्यूज इत्यादि से संबंधित मामले, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया पर प्रसारित, प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के अनुश्रवण का भी कार्य करेगी.

एकल खिड़की व्यवस्था की स्थापना

आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दल उम्मीदवार एवं अन्य संबंधित को निर्वाचन के दौरान आम सभा रैली, जुलूस, लाउडस्पीकर, चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग के साथ गैर वाणिज्यिक, सुदूर, हवाई अड्डों, हेलिपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति एवं अनुमोदन के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की स्थापना की गयी है. साथ ही राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों के वाहनों के उपयोग की अनुमति जिला स्थित एकल खिड़की कोषांग में आवेदन देकर प्राप्त की जायेगी. अनुमति प्राप्त वाहनों से भिन्न किसी भी वाहन का उपयोग विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता, अभिकर्ता, समर्थक के द्वारा वर्जित हैं. वाहनों की श्रेणी में ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साइकिल, जीप, बोलेरो आदि आते हैं. वाहनों के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आ जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दण्ड विधान के संगत धारा के साथ-साथ एमभी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी तथा ऐसे वाहन जब्त कर लिए जायेंगे.

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