न्यायालय के आदेश पर हसेली में प्रशासन ने 24 एकड़ भूमि ते हटाया अतिक्रमण

Updated at : 06 Mar 2025 6:36 PM (IST)
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न्यायालय के आदेश पर हसेली में प्रशासन ने 24 एकड़ भूमि ते हटाया अतिक्रमण

न्यायालय के आदेश पर हसेली में प्रशासन ने 24 एकड़ भूमि ते हटाया अतिक्रमण

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– दो दशक से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर अतिक्रमणकारियों का था कब्जा फलका फलका प्रखंड के रहटा पंचायत की हसेली गांव में 23 वर्षों से अवैध कब्जा किये 24 एकड़ 47 डिसमिल भूमि को उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को मजिस्ट्रेट के उपस्थित में नौक-झोंक के बीच अतिक्रमण मुक्त कराया गया. जिले से आये एक्जक्यूटिव मजिस्ट्रेट राकेश रंजन, बीडीओ अमर कुमार मिश्रा, सीओ सोमी पोद्दार, एसडीपीओ सदर टू धर्मेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल के अलावा करीब छह दर्जनों से अधिक पुलिस बल मौजूद थे. भू-स्वामी सदय कुमार चौधरी ने कहा, हसेली मौजा स्थित उनका 24 एकड़ 47 डिसमिल भूमि को स्थानीय करीब दो दर्जन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था. उक्त मामले में कई वर्षों से न्यायालय में भी मामला चल रहा था. न्यायालय में चल रहे मामले का 2002 में मेरे पक्ष में फैसला आया. मैं उक्त भूमि का 2002 से लगान सरकार को दे रहा हूं. कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि को कब्जा किया था. प्रशासन द्वारा अवैध कब्जाधारियों को कई बार समझाने-बुझाने के बाद भी भूमि खाली नहीं किया जा रहा था. बुधवार को उच्य न्यायालय के आदेश के आलोक में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खाली भूमि को जोत-आबाद कर खाली कराया गया. शेष भूमि पर अवैध कब्जा धारियों ने मक्का फसल सहित अन्य फसल लगे रहने के कारण कब्जाधारियों द्वारा प्रशासन एवं भू- स्वामी से उक्त भूमि को खाली करने के लिए तीन माह के समय का लिखित आवेदन देकर अनुरोध किया. जमीन खाली कराकर जमीन मालिक को सौंपा गयी, सीओ मामले में अंचल पाधिकारी सोमी पौद्दार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्गत आदेश के आलोक में बुधवार को अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराकर भूमि स्वामी को सौंपा गया. दखल दिहानी की कार्रवाई शांति पूर्ण संपन्न हुआ. कुछ भूमि पर मक्का फसल लगे रहने के कारण अवैध कब्जाधारी के अनुरोध पर लिखित आवेदन देने पर फसल कटाई तक तीन महीने का समय दिया है. तीन माह के बाद उक्त भूमि को खाली नहीं करने पर अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. कुछ खाली जमीन को जोत आबाद करवा दिया. साथ चार एकड़ में बना पोखर भी भू स्वामी को कब्जा दिला दिया गया.

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