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गांजा का व्यापार करने मामले में दो दोषी को सुनायी सजा

Updated at : 14 Nov 2025 4:22 PM (IST)
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गांजा का व्यापार करने मामले में दो दोषी को सुनायी सजा

कमलेश प्रसाद केसरी को 2 साल 6 माह कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

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मोतीराम को 15 साल सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा कमलेश प्रसाद केसरी को 2 साल 6 माह कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भभुआ कोर्ट. एडीजे-2 अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने मोतीराम ग्राम नयी बस्ती थाना दुर्गावती व कमलेश प्रसाद केसरी ग्राम बड़की मीरिया थाना सोनहन दो अभियुक्तों को गांजा का व्यापार करने के आरोप में दोषी पाते हुए कारावास की सजा सुनायी है. इसकी जानकारी देते हुए एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि विगत चार अक्तूबर 2020 को वर्तमान सोनहन थानाध्यक्ष शशि भूषण कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़की मीडिया में कमलेश प्रसाद केसरी घर में गांजा छुपा कर रखे हैं तथा गांजा का अवैध कारोबार करते हैं, जिसके सत्यापन के लिए एक टीम का गठन कर कमलेश प्रसाद केसरी के घर पर छापा मारा गया, तो प्लास्टिक के बोरा से गांजा बरामद किया गया, जिसका वजन दो किलो ग्राम था. उसके बाद उसी दिन मोतीराम पिता स्वर्गीय शिव कुमार राम जोशी ग्राम नयी बस्ती थाना दुर्गावती के घर छापामारी की गयी, तो टीन के बड़े बक्से में तीन प्लास्टिक के बोरा में रखा गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन करने पर 93 किलो गांजा पाया गया. मोतीराम द्वारा बताया गया कि हमें गाजा रामाशंकर बिंद ग्राम सदासपुर थाना मोहनिया द्वारा सप्लाइ की गयी है, जिसके आधार पर उक्त केस में रामाशंकर बिंद को भी अभियुक्त बनाया गया था, जिसे विचारण के दौरान साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया और मोती राम को 15 साल सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड व कमलेश को 2 साल 6 माह कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH KUMAR

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