कैमूर में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुनवाई के लिए 15 बेंचों का गठन

Published by :kumarsuryakant
Published at :08 May 2026 6:04 PM (IST)
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कैमूर में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Kaimur News: कैमूर(भभुआ) में आगमी शनिवार (9 मई) को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में भभुआ और मोहनिया व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें बैंकिंग, दावा और बीमा वाद, वन वाद, सुलहनीय आपराधिक समेत अन्य मामलों की सुनवाई होगी.

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Kaimur News: (अमित कुमार सिन्हा की रिपोर्ट) कैमूर में 9 मई यानी शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में भभुआ और मोहनिया व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. सुबह 10 बजे से लगनेवाले इस लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा. लोक अदालत में सुलहनीय वादों का सुलभ निष्पादन किया जायेगा. अधिक से अधिक वादों का निष्पादन हो, इसको लेकर 11 हजार 355 वादों में 10102 पक्ष को नोटिस जारी किया गया है.

8000 वादों में लगभग 6500 नोटिस जारी किया गया

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ शैल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए इस बार न्यायालय द्वारा 11355 वादों में लगभग 10102 नोटिस जारी किया गया है. जबकि बैंकों और अन्य विभागों द्वारा लगभग 8000 वादों में लगभग 6500 नोटिस जारी किया गया. वादों के सुलभ निष्पादन के लिए कुल 15 बेंच का गठन किया गया है. सभी बेंच में न्यायिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनवाई के लिए की गयी है, जो बैंकिंग, दावा और बीमा वाद, वन वाद, सुलहनीय आपराधिक और दीवानी वाद, राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, मोटरयान दुर्घटना वाद, विद्युत वाद, पानी विपत्र से संबंधित वाद, दूरभाष वाद, श्रम वाद, यातायात चालान संबंधित वाद और मजदूरी वाद मामलों की सुनवाई करेंगे.

सचिव डॉ शैल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को सुगमता से अपने मामलों का निपटारा करने के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है. लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों को निपटाकर समय और धन की बचत कर सकते हैं, साथ ही उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठा सकते है.


राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का होगा निबटारा


इस बार के लोक अदालत में सुलहनीय मामलों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया जायेगा. इससे जुड़ी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार ने दी. उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे 9 मई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुचकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार चालान राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान किया गया है. दरअसल, राज्य सरकार द्वारा लागू ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026’ के तहत 31 मार्च 2026 तक लंबित ई-चालानों के निपटारे का विशेष प्रावधान किया गया है. खासकर वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोक अदालत में शामिल किया जाएगा.

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