भभुआ और मोहनिया में विशेष लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर

Author Amit Sinha|Edited by Vivek Singh
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फोटो.विशेष लोक अदालत का उद्घाटन करते जिला व सत्र न्यायाधीश अनुराग व अन्य | Prabhat Khabar Network

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार भभुआ और मोहनिया में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा करना है. आपसी समझौते से विवादों का समाधान पाएं.

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Bhabua News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर शनिवार को भभुआ और मोहनिया में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के अध्यक्ष अनुराग ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. विशेष लोक अदालत का उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 से संबंधित चेक बाउंस मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा करना रहा.

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वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय विवेक कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अरुण तिवारी, हर्षवर्धन, पवन कुमार शुक्ला, प्रमोद कुमार पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. शैल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिमा कुमारी सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे. इसके अलावा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रविंद्र चौबे, सचिव विकाश कुमार शर्मा, न्यायालय कर्मी, डीएलएसए के कर्मचारी और बड़ी संख्या में पक्षकार भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

आपसी समझौते से होता है विवादों का समाधान

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. शैल ने बताया कि लोक अदालत विवादों के समाधान का सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है. यहां मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है, जिससे पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होती है. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती, जिससे आम लोगों को न्याय तक आसान पहुंच मिलती है.

लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की अपील

डीएलएसए ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने सुलह योग्य मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क करें. अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से लंबित मामलों का बोझ कम होगा और लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी.


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