ePaper

किशोरों के अधिकार व कानून की की दी गयी जानकारी

Updated at : 21 Sep 2025 4:37 PM (IST)
विज्ञापन
किशोरों के अधिकार व कानून की की दी गयी जानकारी

भभुआ में किशोर न्याय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विज्ञापन

भभुआ सदर. सोमवार को रामपुर प्रखंड के जलालपुर पंचायत भवन में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैमूर के निर्देश पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों और बच्चों के अधिकारों तथा उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति समाज को जागरूक करना था. कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता रिंकू देवी और अधिकार मित्र अरविंद कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने विशेष रूप से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 63 पर प्रकाश डाला. यह धारा विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है. साथ ही बताया कि धारा 63 के तहत पुलिस अधिकारियों को बच्चों के साथ मानवीय और संवेदनशील तरीके से व्यवहार करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस बल बच्चों के अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें अपराध के दुष्चक्र से बाहर निकालने में मदद करे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
VIKASH KUMAR

लेखक के बारे में

By VIKASH KUMAR

VIKASH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन