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50 हजार से अधिक नकदी पर देना पड़ेगा स्रोत व उपयोग का ब्यौरा

अब कोई भी व्यक्ति बिना वैध कारण के 50,000 रुपये से अधिक की नकदी लेकर नहीं जा सकेगा

भभुआ नगर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि अब कोई भी व्यक्ति बिना वैध कारण के 50,000 रुपये से अधिक की नकदी लेकर नहीं जा सकेगा. यदि किसी के पास इतनी या इससे अधिक राशि पायी जाती है तो उसे तुरंत उसके स्रोत और उपयोग का पूरा ब्यौरा देना होगा. ब्यौरा संतोषजनक नहीं मिलने पर राशि जब्त कर ली जायेगी. साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाये रखने के लिए उठाया गया है. साथ ही कहा कि जिले के प्रमुख मार्गों, बॉर्डर इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में चेकपोस्ट स्थापित किये गये हैं, जहां वाहनों की सघन जांच की जा रही है. पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है, ताकि किसी प्रकार का अवैध धन चुनाव में प्रयोग न हो सके. इसके साथ ही बताया गया कि शराब, उपहार सामग्री या अन्य प्रलोभन के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को तुरंत दें.

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