गांजा तस्कर को 15 वर्ष का सश्रम कारावास
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
भभुआ कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायालय अरुण कुमार की अदालत ने झारखंड के रांची जिले के सिल्ली थाने के लोवादाग गांव निवासी वीरेंद्र लोहारा को एनडीपीएस एक्ट की धारा दो के तहत 15 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष की […]
विज्ञापन
भभुआ कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायालय अरुण कुमार की अदालत ने झारखंड के रांची जिले के सिल्ली थाने के लोवादाग गांव निवासी वीरेंद्र लोहारा को एनडीपीएस एक्ट की धारा दो के तहत 15 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा, भादवि की धारा 476 में पांच वर्ष का सजा व पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.
गौरतलब है कि थाना प्रभारी, कुदरा रामगहन सिंह के नेतृत्व में एनएच दो के नीचे लालापुर गुमटी के पास लालरंग की एक हुंडई कार को पकड़ा गया था. उसमें प्लास्टिक के 25 पैकेट में रखे हुए 96 किलोग्राम गांजा के साथ तीन गाड़ियों का नंबर प्लेट, मोबाइल सिम व अवैध कागजात बरामद हुए थे. इस दौरान एक नाबालिग को भी पकड़ा गया था. उसका केस फिलहाल लंबित है.
उसने अपने बयान में बताया था कि गांजा रांची के राजकुमार गुप्ता का है, जिसे अन्यत्र बेचने के लिए ले जाया जा रहा था. लेकिन, राजकुमार गुप्ता की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पायी है. वीरेंद्र लोहरा उक्त गाड़ी को चला रहा था, जो उस समय रांची के चुटिया में रह कर इस अवैध कारोबार में संलग्न था. वीरेंद्र लोहरा नवंबर, 2014 से जेल में है.
उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी. बरामद गांजे की कीमत बाजार मूल्य के अनुसार दस लाख रुपये आंकी गयी थी. नंबर प्लेट बदल कर गाड़ी चलाने व फर्जी कागजात रखने के कारण उस उपर भादवि की धारा 476 का आरोप है. अभियोजन पक्ष से एनडीपीएस के एक्ट के विशेष लोक अभियोजक कमल नारायण सिंह व बचाव पक्ष से आलोक राय ने अपनी-अपनी दलीलें रखी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










