निलंबित पंचायत सचिव के खिलाफ शुरू होगी विभागीय कार्रवाई

Updated at : 07 Aug 2019 7:26 AM (IST)
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निलंबित पंचायत सचिव के खिलाफ शुरू होगी विभागीय कार्रवाई

भभुआ : भभुआ प्रखंड के निलंबित पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जिलाधिकारी डॉ नवलकिशोर चौधरी ने दिया है. पंचायत सचिव बिना सूचना दिये सरकारी ड‍्यूटी से पिछले दो साल से गायब चल रहे हैं. विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनोद आनंद को बनाया गया है. जानकारी […]

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भभुआ : भभुआ प्रखंड के निलंबित पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जिलाधिकारी डॉ नवलकिशोर चौधरी ने दिया है. पंचायत सचिव बिना सूचना दिये सरकारी ड‍्यूटी से पिछले दो साल से गायब चल रहे हैं. विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनोद आनंद को बनाया गया है.

जानकारी के अनुसार, भभुआ प्रखंड के पंचायत सचिव विजय कुमार सिंह पिछले दो वर्षों से बगैर सूचना दिये सरकारी कार्य से अनुपस्थित चल रहे थे.
जिस आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) द्वारा गत वर्ष पंचायत सचिव द्वारा सरकारी कार्य में मनमानी व लापरवाही बरतने को ले जिला प्रशासन को लिखा गया था. इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उनका पदस्थापन प्रखंड मुख्यालय चैनपुर निर्धारित किया गया था. साथ ही बीडीओ से प्रपत्र क की मांग की गयी थी.
इसके बाद भभुआ के बीडीओ द्वारा प्रपत्र क गठित कर उचित माध्यम अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था. इस आलोक में अब जिलाधिकारी के निर्देश पर निलंबित पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरंभ करायी जायेगी.
इसके संचालन पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी भभुआ के बीडीओ को बनाया गया है. जो संचालन पदाधिकारी को आरोप से संबंधित साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे.
रामपुर व चैनपुर के पीओ से स्पष्टीकरण
भभुआ : रामपुर व चैनपुर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारियों से मजदूरी भुगतान में कोताही बरतने को लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछा गया है. उक्त दोनों प्रखंडों में आवास योजना में लाभुकों के मजदूरी का भुगतान करने के मामले में लापरवाही का मामला पाया गया है.
गौरतलब है कि जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जहां लाभुकों को तीन किस्तों में आवास निर्माण कराने के लिये राशि का भुगतान किया जाता है. वहीं उक्त योजना में अगर लाभुक अपने आवास में स्वयं अपने मजदूर के रूप में काम करता है तो उसे सरकार के निर्देश के अनुसार मनरेगा योजना से मजदूरी का भुगतान भी किया जाना है.
इसे लेकर कर आवास पूर्ण करने वाले लाभुकों को कुल 95 कार्य दिवस के मजदूरी की राशि दी जाती है. इधर जानकारी के अनुसार मनेरगा योजना से दिये जाने वाले उक्त मजदूरी के राशि में चैनपुर तथा रामपुर प्रखंड के कई ऐसे लाभुक जिन्होंने अपने आवास का निर्माण पूरा कर लिया.
बावजूद इसके आवास निर्माण में उनके द्वारा स्वयं किये गये कार्य का मजदूरी भुगतान उन्हें नहीं मिल पाया है. डीएम द्वारा पीएम आवास योजना के समीक्षा के दौरान यह मामला प्रकाश में आया था. इसके बाद डीएम चैनपुर व रामपुर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा गया है कि आपका यह कार्य सरकार के मंशा के प्रतिकूल एवं योजना में मनमानेपन व लापरवाही का घोतक है. इसे देखते हुए तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब दे.
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