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Jehanabad : मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए लोगों काे किया जागरूक

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुमार गौरव के निर्देश के आलोक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में प्रचार-प्रसार के लिए तीसरा दिन विभिन्न स्थलों यथा-वंशी बाजार माली बाजार एवं अन्य बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया.

अरवल. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुमार गौरव के निर्देश के आलोक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में प्रचार-प्रसार के लिए तीसरा दिन विभिन्न स्थलों यथा-वंशी बाजार माली बाजार एवं अन्य बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया. नुक्कड़ नाटक के प्रस्तुति में नारायण युवा कला जत्था द्वारा बताया गया कि प्रत्येक बूथ स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है. वहां जाकर मतदाता अपना दावा व आपत्ति दे सकते है. दावा एवं आपति दर्ज करने की तिथि 1 सितंबर तक निर्धारित है. अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य नागरिक पंजीकरण, विलोपन एवं संशोधन के लिए विहित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय संबंधित प्रखण्ड कार्यालय अथवा नगर निकाय कार्यालयों में आयोजित विशेष शिविरों में जमा कर सकते है. इसके अतिरिक्त नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में प्राप्त सभी दावे एवं आपतियों का निष्पादन संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा 25 सितंबर तक किया जायेगा. नाटक के प्रस्तुति में बताया गया कि 2003 की सूची में यदि माता-पिता का नाम है तो उस मतदाता का नाम जोड़ दिया जाता है. अगर 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके है या एक अक्टूबर 2025 तक हो जायेंगे, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र जमा कर नाम जुड़वाएं. साथ ही फॉर्म 7 मतदाता सूची में नाम विलोपन के लिए एवं फॉर्म 8 स्थानांतरण व इपिक बदलने के लिए तथा फॉर्म 6 के साथ उपर्युक्त घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करें.

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