मतदाता प्रारूप सूची जांचे और नाम छूटने पर तुरंत करें दावा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देशानुसार निर्वाचक सूची एवं दावा-आपत्ति से संबंधित कार्यों की लगातार गहन समीक्षा एवं प्रगति का आकलन किया जा रहा है.
जहानाबाद नगर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देशानुसार निर्वाचक सूची एवं दावा-आपत्ति से संबंधित कार्यों की लगातार गहन समीक्षा एवं प्रगति का आकलन किया जा रहा है. इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र-217 के अंतर्गत आयोजित बैठक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ सरिता कुमारी द्वारा दावा-आपत्ति में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गयी. बैठक में सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया कि प्रारूप मतदाता सूची जिन योग्य निर्वाचकों के नाम सम्मिलित नहीं हैं, उनके आवेदन शीघ्र प्राप्त कर कारणानुसार उनका समुचित निष्पादन सुनिश्चित करें. इसी प्रकार, विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद में प्रखंड सभागार में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनिल मिस्त्री की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे. सभी योग्य मतदाताओं का नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया जाए. दावा-आपत्ति में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. जन-जागरूकता अभियान के दौरान मतदाताओं को सक्रिय रूप से जोड़ा जाए. इसके अतिरिक्त, ऐसे निर्वाचकों की सूची जिला अंतर्गत सभी प्रखंड विकास कार्यालयों, पंचायत भवनों, नगर निकायों एवं मतदान केन्द्रों पर प्रकाशित की गयी है. सभी संबंधित निर्वाचक अपने इपिक संख्या के माध्यम से कारण सहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडेय ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी प्रविष्टि को सूची में अवश्य जांचें तथा यदि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है तो निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) सं 640/2025 (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन में ऐसे निर्वाचकों की सूची (जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची में था, परन्तु 01 अगस्त की प्रारूप सूची में शामिल नहीं है) कारण सहित—मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है. ऐसे सभी निर्वाचक, जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, अपने इपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. दिनांक 01 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने होने वाले ऐसे निर्वाचकों से संबंधित सूची सभी प्रखण्ड विकास कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों एवं मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गयी है, जिसके माध्यम से ऐसे निर्वाचक कारण सहित अपनी प्रविष्टि से संबंधित सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं.
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