जहानाबाद में विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के दो मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा

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विशेष लोक अदालत में मामलों का निपटारा करते अधिकारी

जहानाबाद और अरवल व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। चेक बाउंस से जुड़े 2 मामलों का आपसी सहमति से सफलतापूर्वक निपटारा हुआ। पक्षकारों को बिना अतिरिक्त शुल्क के त्वरित न्याय मिला।

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बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर शनिवार को जहानाबाद एवं अरवल व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास कुमार के निर्देश पर आयोजित इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया गया.

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चेक बाउंस के दो मामलों का हुआ समाधान

विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा-138 के तहत लंबित मामलों की सुनवाई की गई. इस दौरान चेक बाउंस के दो मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया. पक्षकारों ने बिना किसी विवाद के समझौते के जरिए अपने मामलों का स्थायी समाधान प्राप्त किया.

बिना अतिरिक्त शुल्क मिला त्वरित न्याय

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली विशेष लोक अदालत में पक्षकारों को किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विवादों का निःशुल्क, त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया गया, जिससे लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली.

जन-जागरूकता अभियान से मिली सफलता

विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहले से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया था. जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभ और प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी. साथ ही चेक बाउंस मामलों के पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में शामिल होकर बिना अतिरिक्त खर्च के अपने विवादों का समाधान कराने की अपील की गई थी.


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