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मुखिया हत्याकांड में दो और दोषियाें को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 18 Jun 2025 8:43 PM (IST)
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मुखिया हत्याकांड में दो और दोषियाें को आजीवन कारावास की सजा

दरखा पंचायत के नव नियुक्त मुखिया जयप्रकाश माहतो हत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपितों को दोषी पाते हुए दोनाें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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अलीगंज. लछुआड़ थाना अंतर्गत दरखा पंचायत के नव नियुक्त मुखिया जयप्रकाश माहतो हत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी पाते हुए दोनाें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे फर्स्ट सत्यनारायण शिवहरे की अदालत ने मामले में दोषी पाये गये मो सिकंदर, नंदलाल तांती को सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अधिवक्ता परिमल कुमार सिंह ने बताया कि तीन दिसंबर 2021 को दिनदहाड़े दरखा पंचायत के नवनियुक्त मुखिया जयप्रकाश माहतो की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में लछुआड़ थाने में मामला दर्ज किया गया था. इसमें कुल छह लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इससे पहले 23 दिसंबर 2023 को एडीजे फर्स्ट धीरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने इसी मामले में दो अन्य आरोपितों मो शालिक मलिक व मो जावेद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. दोनों को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था. अब तक इस हत्याकांड में कुल चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है. शेष दो आरोपितों के मामले में सुनवाई अभी जारी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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