ePaper

गोपालपुर गोलीकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना

Updated at : 31 Jul 2025 9:47 PM (IST)
विज्ञापन
गोपालपुर गोलीकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना

गोपालपुर गांव में वर्ष 2017 में हुई गोलीकांड मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सात) अमरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों आरोपित सोनू राम, धर्मेंद्र राम और निर्भय कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

विज्ञापन

जमुई . खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में वर्ष 2017 में हुई गोलीकांड मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सात) अमरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों आरोपित सोनू राम, धर्मेंद्र राम और निर्भय कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

क्या था मामला

24 मार्च 2017 की शाम करीब सात बजे गोपालपुर निवासी रोशन कुमार को फोन पर सूचना मिली कि बदमाशों ने उनके माता-पिता पर हमला कर दिया है. घटना स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने अपनी मां मालती देवी और पिता सुनील ठाकुर को खून से लथपथ हालत में पाया. दोनों को तत्काल जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया. पटना ले जाने के क्रम में मालती देवी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सुनील ठाकुर का इलाज पटना में हुआ. घटना के बाद सुनील ठाकुर ने बयान दिया कि सोनू राम, धर्मेंद्र राम और निर्भय कुमार ने उन पर गोली चलाई और फरार हो गए. मामले में आठ गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई. बताते चलें कि यह वारदात उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. फैसले के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PANKAJ KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By PANKAJ KUMAR SINGH

PANKAJ KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन