जमुई . चरकापत्थर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित खूनी यादव हत्याकांड में शुक्रवार को एडीजे द्वितीय सुधीर सिन्हा के न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. मामला चरका पत्थर थाना कांड संख्या 138/22, सत्रवाद संख्या 463/23 से संबंधित है. अभियुक्त कन्हैया यादव को न्यायालय ने दोषी करार दिया. घटना 13 मई 2022 की है, जब रात्रि लगभग 8:25 बजे डालो यादव भोज खाकर मोटरसाइकिल से लौट रहा था. जैसे ही वह अपने गांव भलसुमिया में पंकज यादव के घर के समीप पहुंचा, वहां रोड पर डीजे बज रहा था. साइड मांगने को लेकर विवाद हुआ और अभियुक्त कन्हैया यादव, कृष्णा यादव, भवानी देवी समेत अन्य लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. विवाद बढ़ने पर डालो यादव को बचाने आए खूनी यादव, भीम यादव और गोनू यादव पर अभियुक्तों ने रड, कुदाल और खंती से हमला कर दिया, जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गये. इलाज के क्रम में खूनी यादव की मौत पीएमसीएच, पटना में हो गयी. इस मामले में सूचक सहदेव यादव ने सोनो चरका पत्थर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस वाद में वर्ष 2024 में चार अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों का ट्रायल न्यायालय में जारी है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार सिंह ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता चमरू तांती ने अपनी दलीलें पेश की.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

