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छह किमी से अधिक दूर हो गया है स्कूल आवंटित, तो बीईओ को दें आवेदन

आरटीई के तहत नामांकन को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश

जमुई.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालय में अलाभकारी और कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के नामांकन को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर निर्देश दिया है. जिसमें यह कहा गया है कि कई जगह से यह सूचना मिल रही है कि कुछ बच्चों के विद्यालय का आवंटन अत्यधिक दूरी पर हो गया है, जिस कारण वह नामांकन नहीं लेना चाहते. तो कई निजी विद्यालय में क्षमता से अधिक बच्चों का स्कूल आवंटन हो जाने के कारण भी संबंधित विद्यालय के द्वारा नामांकन नहीं लिया जा रहा है. इस संदर्भ में निर्देश देते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा यह कहा गया है कि जिन बच्चों का विद्यालय आवंटन 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो गया है एवं अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन नहीं लेना चाहते हैं. वह इसे लेकर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या विद्यालय के अवर निरीक्षक को एक आवेदन देंगे. इसके साथ ही जिस निजी विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों के विरुद्ध 25 प्रतिशत से अधिक कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का स्कूल आवंटन हो गया है, संबंधित विद्यालय भी इस आशय की जानकारी से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे. जिस निजी विद्यालय के द्वारा पिछले वर्ष नर्सरी में अध्ययनरत बच्चों को कक्षा एक में प्रोन्नत किए जाने के कारणों को लेकर नामांकन नहीं लिया जा रहा है, इस संबंध में निजी विद्यालय पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में विवरणी भरकर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी देंगे. इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी आवेदन को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सत्यापन करते हुए स्पष्ट अनुशंसा के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसकी जानकारी निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे.

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