बाल श्रम कराने को ले दुकान मालिक पर प्राथमिकी
Updated at : 28 Jun 2019 7:06 AM (IST)
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जमुई : सदर थाना क्षेत्र के हरनाहा चौक पर स्थित एक दुकान के मालिक पर बाल श्रम कराने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इस बाबत प्रभारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्यवान कुमार ने हरनाहा चौक पर अतिथि पैलेस के सामने स्थित कृष्ण भोग स्वीट्स के मालिक पिंटू साह पर प्राथमिकी दर्ज कराया है. उन्होंने […]
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जमुई : सदर थाना क्षेत्र के हरनाहा चौक पर स्थित एक दुकान के मालिक पर बाल श्रम कराने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इस बाबत प्रभारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्यवान कुमार ने हरनाहा चौक पर अतिथि पैलेस के सामने स्थित कृष्ण भोग स्वीट्स के मालिक पिंटू साह पर प्राथमिकी दर्ज कराया है.
उन्होंने बताया कि बीते 7 जून को अभियान चलाकर उक्त दुकान से नीमारंग निवासी अनिल कुमार, पिता स्व. माटो पासवान तथा संदीप कुमार, पिता राजेश पासवान को मुक्त कराया था. उन्होंने बताया कि उन दोनों को 3900 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम मजदूरी देकर उनसे काम कराया जा रहा था.
जिसे लेकर दुकान मालिक पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत के अंतर्गत नोटिस किया गया था तथा उससे 40 हजार रुपया जुर्माना वसुलने का भी नोटिस किया गया था. इस बाबत सदर थानाध्यक्ष राजेश शरण ने बताया कि दुकान मालिक पर बाल एवं किशोर श्रम (प्र. एवं वि.) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत धारा-3 (धारा- 14 ए में प्रावधानित) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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