Bihar: बिना हेलमेट पहने क्रॉस किया चौराहा तो कटेगा 5000 का चालान
Published by : Prashant Tiwari Updated At : 15 Nov 2024 5:10 PM
Bihar: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है.
Bihar: अब अगर बगैर हेलमेट पहने किसी सामान की खरीदारी करने भी बाजार जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि, बगैर हेलमेट पहने चौराहा क्रॉस किया, तो 1000 से लेकर 5000 तक ऑनलाइन जुर्माना का चालान कट जायेगा. इसके साथ ही सुबह 9 से शाम पांच बजे तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी. बगैर हेलमेट पहने बाइक चालकों को ऑनलाइन जुर्माना के साथ मैनुअल रूप से भी जुर्माना लगाया जाएगा. खास बात यह है कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा. दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बहुत सारे नियम बनाये गये हैं, जिसे पालन करना हर वाहन मालिक और चालक के लिए अनिवार्य है. हालांकि, काफी सारे लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं और मनमाने ढंग से वाहन चलाते हैं.
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है. बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 500 से 1000 रुपये तक का चालान, वाहन को जब्त करने व ड्राइविंग लाइसेंस के सस्पेंशन के साथ तीन महीने तक की सजा का भी प्रावधान है. इसके बावजूद लोग बगैर हेलमेट के अपनी बाइकें दौड़ाते रहते हैं. हालांकि, लगातार बगैर हेलमेट पहने पकड़े जाने पर जुर्माना भी दे रहे हैं.
100 से बढ़ा कर 1000 रुपये किया गया जुर्माना
जब पहली बार मोटर वाहन अधिनियम तैयार किया गया था, तब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर 100 रुपये का जुर्माना लिये जाने का प्रावधान था. लेकिन समय के साथ जब यह राशि लोगों के लिए भरना आसान हो गया, तो सितंबर 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1000 कर दी गयी है. हालांकि, बिहार को छोड़ कर अन्य राज्यों में बगैर हेलमेट व लाइसेंस के बाइक लेकर सड़क पर उतरे, तो वाहन को भी जब्त कर लिया जाता है, साथ ही तीन महीने के सजा का भी प्रावधान है.
सड़क पर कहीं भी रोक सकती है ट्रैफिक पुलिस
यदि आप कभी भी सड़क पर बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते देखे जाते हैं, तो कहीं भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर बाइक सड़क से किनारे लगाने को कह सकती है. ऐसे में अगर आप भागने की कोशिश करते हैं, तो यह आपके लिए और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है. साथ ही आपको अधिक दंड भुगतना पड़ सकता है. इसके बाद आपको पुलिस द्वारा मांगे गये डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होगा. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यह तय करेगा कि आपका कितना तक चालान काटना है. इसके बाद आपके नाम पर एक चालान तैयार किया जायेगा, जिसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं.
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लेखक के बारे में
By Prashant Tiwari
प्रशांत तिवारी डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत पंजाब केसरी से करके राजस्थान पत्रिका होते हुए फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम तक पहुंचे हैं, देश और राज्य की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. साथ ही अभी पत्रकारिता की बारीकियों को सीखने में जुटे हुए हैं.
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