राष्ट्रीय लोक अदालत में नौ मई को 90 दिन पुराने इ-चालान पर 50 प्रतिशत तक राहत

Published by :AMLESH PRASAD
Published at :04 May 2026 10:49 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोक अदालत में नौ मई को 90 दिन पुराने इ-चालान पर 50 प्रतिशत तक राहत

यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण लंबे समय से लंबित पड़े इ-चालानों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है.

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हाजीपुर. यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण लंबे समय से लंबित पड़े इ-चालानों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब 90 दिनों से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जायेगा. परिवहन विभाग ने एकमुश्त यातायात चालान निबटान योजना लागू कर दी है, जिसके तहत कई मामलों में वाहन चालकों को जुर्माने की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. विभाग की इस पहल से उन लाखों वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, ट्रिपल राइडिंग, बिना बीमा या बिना लाइसेंस वाहन चलाने जैसे मामलों में इ-चालान तो कटवाया, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया. विभाग के अनुसार, जिले में करीब 18 हजार ट्रैफिक चालान लंबित हैं. हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे मामलों में आधा जुर्माना : नई योजना के तहत हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ट्रिपल राइडिंग जैसे मामलों में एक हजार रुपए के चालान का निपटारा अब केवल 500 रुपए देकर किया जा सकेगा. वहीं बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए की जगह 25 सौ रुपए तथा बिना बीमा वाहन चलाने पर दो हजार रुपये के बदले एक हजार रुपए जमा करने होंगे. हालांकि, सरकार ने कुछ गंभीर उल्लंघन में कोई राहत नहीं दी है. लाल बत्ती पार करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में चालान की पूरी राशि ही देनी होगी.

31 मार्च 2026 से पहले के चालानों पर लागू होगी योजना : परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह योजना उन मामलों में लागू होगी जिनमें 31 मार्च 2026 तक इ-चालान काटा गया है और उसका भुगतान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है. ऐसे मामलों का निबटारा वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जायेगा. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में वाहन चालक महीनों तक चालान का भुगतान नहीं करते, जिसके कारण न केवल राजस्व प्रभावित होता है बल्कि लाइसेंस निलंबन और कानूनी कार्रवाई जैसी प्रक्रियाएं भी लंबित रहती हैं. अब एकमुश्त योजना के जरिए लोग कम राशि देकर पुराने मामलों से राहत पा सकेंगे.

कैमरों से कट रहे हजारों इ-चालान : सराय टोल प्लाजा पर हाइटेक कैमरों के जरिए ऑटोमेटिक इ-चालान काटे जा रहे हैं. जबकि जिले की मुख्य सड़कों पर यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा अभियान में इ-चालान काटे जा रहे हैं. हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, ट्रिपल राइडिंग और नो-पार्किंग उल्लंघन सबसे अधिक सामने आ रहे हैं. परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक लंबित मामलों में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं उल्लंघन की है. अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते इन मामलों का निबटारा नहीं हुआ तो वाहन चालकों को भविष्य में लाइसेंस नवीनीकरण, वाहन ट्रांसफर और अन्य ऑनलाइन सेवाओं में परेशानी हो सकती है.

सरकार और आम लोगों दोनों को फायदा : विशेषज्ञों के अनुसार, यह योजना सरकार और आम जनता दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी. एक ओर लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विभाग का लंबित राजस्व भी तेजी से वसूल हो सकेगा. अदालतों और परिवहन विभाग पर लंबित मामलों का दबाव भी कम होगा. परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने लंबित इ-चालान की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल या परिवहन कार्यालय से प्राप्त करें और नौ मई की लोक अदालत में पहुंचकर छूट का लाभ उठाएं. सरकार का मानना है कि इस कदम से ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी.

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