HAJIPUR NEWS : आठ वर्ष पहले दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त हुए तीन भाई
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Sep 2024 10:36 PM
HAJIPUR NEWS : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह ने करीब आठ वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषमुक्त कर दिया है. यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं जयराम सिंह ने संयुक्त रूप से दी.
हाजीपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह ने करीब आठ वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषमुक्त कर दिया है. यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं जयराम सिंह ने संयुक्त रूप से दी. उन्होंने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के लाल पोखर दिग्घी निवासी पांचू राय ने छह अगस्त, 2016 को अपने गांव के ही तीन सगे भाइयों वीरेंद्र राय, शंभू राय, मिथलेश राय एवं एक अन्य के विरुद्ध हाजीपुर पुलिस केंद्र स्थित नये मकान से लाल पोखर दिग्घी स्थित पुराने मकान के निकट आते ही पूर्व से परंपरागत हथियार लेकर घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाया था. साथ ही बीच-बचाव करने आयी पत्नी व पुत्र को मारपीट कर जख्मी करने तथा घर में घुस कर बहू के साथ दुर्व्यवहार करने और मंगलसूत्र एवं चेन छीन लेने के आरोप में प्राथमिकी करायी थी. इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त, 2016 को न्यायालय में तीनों सगे भाइयों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय में इन तीनों के विरुद्ध तीन फरवरी को आरोप गठन किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कराये गये आठ साक्षियों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं जयराम सिंह के किये गये प्रतिपरीक्षण के बाद तीन सगे भाइयों वीरचंद्र राय, शंभू राय एवं मिथलेश राय को दोषमुक्त कर दिया गया. इस मामले में आरोपित को 19 सितंबर, 2000 को दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध सूचक ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. इस अपील को पुनः विचारण के लिए व्यवहार न्यायालय को भेजा गया था.
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