सभी को करना है आचार संहिता का पालन

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 07 Oct 2025 9:55 PM

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बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के बाद सोमवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ बैठक आयोजित की गई.

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हाजीपुर. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के बाद सोमवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजनीति दलों के प्रतिनिधियों के साथ से बातचीत के दौरान इन्होंने चुनावी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और आचार संहिता पालन पर विस्तार से जानकारी दी. डीएम ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम वैशाली के आठ विधानसभा में संपन्न होनी है. नाम निर्देशन पत्रों के समीक्षा करने की तिथि 18 अक्टूबर, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर एवं मतदान की तिथि 06 नवंबर एवं मतगणना की तिथि 14 नवंबर को होना है. इस दौरान डीएम ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है. पेड न्यूज, भ्रामक रिपोर्टिंग या अवैध प्रचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मीडिया का सहयोग मतदाता तक सही और पारदर्शी जानकारी पहुंचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. जिले के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पूरी तैयारी हो चुकी है और मतदान प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष होगी. इन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन हेतु 20 कोषांग का गठन किया गया है, जिनके द्वारा अलग -अलग विषयवार कार्यों का अनुष्ठान एवं निष्पादन किया जा रहा है.डीएम ने भी जानकारी दी कि विधानसभा निर्वाचन 2025 के अवसर पर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के क्रम में विधानसभावार फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविग टीम, एकाउंटिंग टीम एवं एक्साइज टीम के गठन की गई है, जिनके बारे में इन्होंने विधानसभा वार विस्तार पूर्वक बताया. इन्होंने यह भी बताया कि घोषणा के साथ ही एफएस (फ्लाईंग स्क्वायड) की 24 टीम कार्यरत हो जाएंगे. प्रत्येक विधानसभा के लिए फ्लाइंग स्क्वायड की 3 टीम काम करेंगे. 50 हजार रुपये से अधिक की नगद राशि को वाहन या अन्य साधनों से ले जाने पर उसकी जांच एफएस द्वारा की जाएगी. दस्तावेज साथ नहीं रहने पर उसकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. बैंकों के द्वारा एक शाखा से दूसरे शाखा के मध्य कैश के मूवमेंट की जांच इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में की जाएगी. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सिंगल विंडो सिस्टम के संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई. रैली-जुलूस के आयोजन, उनके अनापत्ति में अनुमति हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश व मार्गदर्शन आदि के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई. साथ ही चुनाव कार्यालय, वाहन उपयोग संबंधी अनुमति, हेलीपैड या हेलीकॉप्टर संबंधी, लाइव एवं वेवकास्टिंग संबंधित आवश्यक मुद्दों पर दिशा निर्देश व जानकारी दी गई. डीएम ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हर केंद्र पर पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग, सीसीटीवी निगरानी और तत्काल हस्तक्षेप की व्यवस्था की गई है. हमारी प्राथमिकता है कि मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो.

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