gopalganj news : चाकू घोंपकर युवक की हत्या में दो दोषियों को मिली उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन
gopalganj news : चाकू घोंपकर युवक की हत्या में दो दोषियों को मिली उम्रकैद

gopalganj news : 50-50 हजार अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश

विज्ञापन

गोपालगंज. जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने साढ़े चार वर्ष पुराने चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में नामजद दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी. मामले की जानकारी देते हुए एपीपी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि दो मार्च, 2020 को नगर थाने के नया टोला रजोखर गांव के बहारन ठाकुर को उसी गांव के चंदन शर्मा तथा जीउत शर्मा अष्टयाम देखने के बहाने घर से बुलाकर ले गये थे और बांसबाड़ी में चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद शव को गन्ने के पत्ते से ढक दिया था. दूसरे दिन गन्ने के पत्ते से शव तथा आरोपित चंदन शर्मा के घर से हत्या में प्रयुक्त खून लगा चाकू बरामद हुआ था. मामले को लेकर मृतक के बड़े भाई सुनील कुमार ठाकुर ने दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक देववंश गिरी और एपीपी अनील कुमार शर्मा तथा बचाव पक्ष से डीसीएलएडीसी मधुसूदन तिवारी और अधिवक्ता शैलेश श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Shailesh Kumar

लेखक के बारे में

By Shailesh Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन