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थावे और गोपालगंज में दो बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त

Updated at : 12 Jan 2026 6:23 PM (IST)
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थावे और गोपालगंज में दो बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त

गोपालगंज. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन को लेकर सोमवार को विशेष धावा दल द्वारा कार्रवाई की गयी.

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गोपालगंज. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन को लेकर सोमवार को विशेष धावा दल द्वारा कार्रवाई की गयी. इस क्रम में दिनांक 12 जनवरी को बरौली होटल, दुर्गा मंदिर के पास थावे, गोपालगंज से एक बाल श्रमिक तथा अभि ऑटो स्पेयर से एक अन्य बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. कार्रवाई के दौरान गठित धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर, थावे, कुचायकोट एवं मांझा के अलावा पुलिस लाइन के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल शामिल थे. विमुक्त किए गये दोनों बाल श्रमिकों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत संरक्षण में लिया गया. श्रम अधीक्षक ने बताया कि संबंधित नियोजकों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने तथा नियमानुसार सभी अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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