गोपालगंज में 11 साल पुराने मारपीट मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
11 साल पुराने मारपीट मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला खेत की मेड़ हटाने को लेकर हुए विवाद का था, जिसमें गंभीर मारपीट हुई थी. अदालत ने सबूतों और दलीलों के आधार पर यह फैसला सुनाया.
assault sentence: जिला सत्र न्यायाधीश-14 अमित कुमार पांडेय की अदालत ने मारपीट के 11 वर्ष पुराने मामले में तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी हरेंद्र प्रताप सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेंद्र मणि त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.
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तीन आरोपितों को सुनायी गयी सजा
मामले में विजयीपुर थाना क्षेत्र के भरपूरवा बढ़ई टोला निवासी सुरेंद्र गिरी, नरेश गिरी और अवधेश गिरी को दोषी पाया गया. अदालत ने तीनों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
खेत की मेड़ हटाने के विवाद में हुई थी मारपीट
मामला 16 जून 2015 का है. भरपूरवा बढ़ई टोला निवासी वीरेंद्र गिरी अपने दरवाजे पर मौजूद थे. इसी दौरान गांव के कुछ लोग खेत की मेड़ हटाने लगे. वीरेंद्र गिरी ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने कथित तौर पर लाठी-डंडे से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया.
बचाने आयी मां और पत्नी के साथ भी मारपीट
घटना के दौरान वीरेंद्र गिरी को बचाने के लिए उनकी मां और पत्नी आगे आयीं. आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गयी. घटना के बाद मामले को लेकर विजयीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर सुनाया फैसला
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था. इसके बाद मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में चल रही थी. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
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