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Gopalganj News : उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में बुच्ची सिंह समेत चार दोषी करार, कुख्यात विशाल सिंह समेत सात बरी

Updated at : 11 Apr 2025 10:27 PM (IST)
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Gopalganj News  : उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में बुच्ची सिंह समेत चार दोषी करार, कुख्यात विशाल सिंह समेत सात बरी

Gopalganj News : चर्चित उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में छह वर्षों के संघर्षों के बाद शुक्रवार को प्रधान जिला जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष से आये साक्ष्यों को गंभीरता से देखा.

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गोपालगंज. चर्चित उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में छह वर्षों के संघर्षों के बाद शुक्रवार को प्रधान जिला जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष से आये साक्ष्यों को गंभीरता से देखा. उसके बाद हत्या के लिए धारा 302 में भोरे के बृजकिशोर सिंह उर्फ बुच्ची सिंह, विवेक सिंह, पूर्व उपप्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र, व संजय मिश्र को दोषी करार दिया. वहीं विशाल सिंह समेत सात आरोपितों के खिलाफ अभियोजन की ओर से साक्ष्य नहीं मिलने के कारण इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया.

हाइप्रोफाइल मामले पर टिकी थी लोगों की नजर

इस हाइ प्रोफाइल केस पर जिले के लोगों की नजर टिकी हुई थी. हाइकोर्ट के आदेश पर स्पीडी ट्रायल चल रहा है. इस कांड में सुनवाई को लेकर कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था. कोर्ट के गेट से लेकर अंदर तक पुलिस हाइअलर्ट मोड में रही. अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानु गिरि, एपीपी रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने अपना पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष से पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता राम विनय सिंह, वरीय अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, मोहनीश कुमार शाही, परमेश पांडेय, मनीष किशोर नारायण ने अपना-अपना साक्ष्य व सबूत दिया.

विशाल सिंह अपने शूटर के साथ बरी

उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में कुख्यात विशाल सिंह, उसके गैंग के मनु सिंह, बीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ टाइगर, शंभु सिंह, प्रदीप यादव, तो साजिशकर्ता में प्रभुनाथ सिंह व अवधेश गोंड को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. पर्याप्त साक्ष्य नहीं देने पर पुलिस पर सवाल बना रहा.

आरोपित अधिवक्ता की हो चुकी है मौत

रामाश्रय सिंह हत्याकांड के नामजद अभियुक्त रहे अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ केस को बंद कर दिया. कांड के सूचक हरिनारायण सिंह के द्वारा अधिवक्ता पर केस में साजिश का गंभीर आरोप लगाया था.

अभी दो अभियुक्तों पर चल रहा ट्रायल

रामाश्रय सिंह हत्याकांड में अभी जिला जज आठ कुमार सुधांशु के कोर्ट में इस केस में राजू सिंह व विनय कुमार मिश्र पर ट्रायल जारी है. अब इस ट्रायल में भी शीघ्र ही फैसला आने की संभावना है. इस पूरे केस की पटना हाइकोर्ट के द्वारा मॉनीटरिंग की जा रही है.

13 जून 2019 को गोली मारकर हुई थी हत्या

दुबई के उद्योगपति रामाश्रय सिंह को 13 जून 2019 को भोरे के खजुरहां में उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले को लेकर उनके बड़े भाई हरि नारायण सिंह ने भोरे थाना में कांड दर्ज कराया गया था. इस मामले में प्रखंड प्रमुख रहीं स्व कलावती देवी के भाई बृजकिशोर िसिंह उर्फ बुच्ची सिंह, भोरे के उप ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार मिश्रा, संजय मिश्र, विवेक सिंह, अवधेश गोंड, प्रभुनाथ सिंह, राघवेंद्र सिंह अधिवक्ता समेत नौ लोगों नामजद किया था.

बचाव पक्ष ने कहा, हाइकोर्ट में करेंगे अपील

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहनीश शाही ने कहा कि कोर्ट के फैसला का सम्मान करते हैं. बेगुनाह होने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं. फैसला आने के बाद हाइकोर्ट में अपील दाखिल करेंगे. निर्दोष लोग को इंसाफ जरूर मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GURUDUTT NATH

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By GURUDUTT NATH

GURUDUTT NATH is a contributor at Prabhat Khabar.

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