गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 पुड़िया स्मैक बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Author Suresh rai|Edited by Vivek Ranjan
Updated:
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सांकेतिक तस्वीर

गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50 पुड़िया स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मिले इनपुट पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर को भी दबोच लिया. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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गोपालगंज: भोरे थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खजुरहां स्थित एचपी पेट्रोल पंप के समीप से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 50 पुड़िया स्मैक (करीब 14.21 ग्राम) बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने मुख्य सप्लायर को भी दबोच लिया. दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया पहला आरोपी

थानाध्यक्ष रोहिणी उपाध्याय ने बताया कि रविवार को गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खजुरहां स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की.

पुलिस वाहन को देखते ही एक संदिग्ध भागने लगा, लेकिन जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपनी पहचान बीरबल प्रजापति (40 वर्ष), पिता रामकिशुन प्रजापति, निवासी संसार बन्तरिया, थाना भोरे के रूप में बताई.

तलाशी में मिली 50 पुड़िया स्मैक

अंचल अधिकारी की मौजूदगी में आरोपी की विधिवत तलाशी ली गई. उसकी पैंट की दाहिनी जेब से काले रंग की पॉलिथीन बरामद हुई. जांच करने पर उसमें 50 पुड़िया स्मैक मिली, जिसका कुल वजन कागज सहित लगभग 14.21 ग्राम पाया गया. पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस पूछताछ में आरोपी बीरबल प्रजापति ने बताया कि वह प्रतिदिन 600 रुपये कमीशन पर स्मैक बेचने का काम करता था. उसने पुलिस को बताया कि उसे स्मैक की आपूर्ति सेंट्रल बैंक के पास स्थित गणपति आयरन स्टोर के संचालक अशोक सिंह करता है.

छापेमारी में मुख्य सप्लायर भी गिरफ्तार

बीरबल की निशानदेही पर पुलिस ने तत्काल गणपति आयरन स्टोर में छापेमारी की. इस दौरान भागने की कोशिश कर रहे अशोक सिंह (38 वर्ष), पिता रामजी सिंह, निवासी लामीचौर, थाना भोरे को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार पूछताछ में अशोक सिंह ने स्वीकार किया कि वही बीरबल को स्मैक उपलब्ध कराता था. उसने यह भी बताया कि वह मादक पदार्थ की खेप गुठनी क्षेत्र से लाकर सप्लाई करता था.

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

थानाध्यक्ष रोहिणी उपाध्याय ने कहा कि स्मैक की खरीद-बिक्री और सेवन गंभीर एवं दंडनीय अपराध है. दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए पूछताछ जारी है और पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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