गोपालगंज में हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
सजा के बाद कोर्ट से निकलते लोग
गोपालगंज की अदालत ने तीन साल पुराने मारपीट सह हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोनों को उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. छठियार कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.
Gopalganj Murder Case: पालगंज की अदालत ने मारपीट के दौरान हत्या किये जाने के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. यह फैसला जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय कैलाश जोशी की अदालत ने सुनाया.
दोषी करार दिये गये आरोपितों की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव निवासी सोनू राज उर्फ सोनू सिंह और सुमंत सिंह के रूप में हुई है. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों को दोषी पाया.
छठियार कार्यक्रम के दौरान हुआ था विवाद
मामला 7 अगस्त 2023 का है. कोल्हुआ गांव निवासी अनिल सिंह अपनी पोती के छठियार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे. इसी दौरान विवाद के बाद उनके साथ मारपीट की गयी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपितों ने अनिल सिंह पर हॉकी स्टिक और रॉड से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये. बाद में उनकी मौत हो गयी.
पत्नी ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
घटना के बाद मृतक की पत्नी उर्मिला देवी ने मांझागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि कार्यक्रम के दौरान विवाद के बाद दोनों आरोपितों ने अनिल सिंह के साथ मारपीट की और हॉकी स्टिक तथा रॉड से हमला किया.
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच की और आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया.
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. शाहिद रजा खान के साथ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अबू शमीम और राजेश पाठक ने अपनी दलीलें पेश कीं.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सोनू राज उर्फ सोनू सिंह और सुमंत सिंह को दोषी पाया.
उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड
दोष सिद्ध होने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय कैलाश जोशी की अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.
अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को मामले में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. तीन वर्ष पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर में भी लोगों की मौजूदगी रही.
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