ePaper

कोर्ट ने पुजारी मनोज साह हत्याकांड में तीन आरोपितों को दिया दोषी करार

Updated at : 21 Jan 2026 7:18 PM (IST)
विज्ञापन
कोर्ट ने पुजारी मनोज साह हत्याकांड में तीन आरोपितों को दिया दोषी करार

गोपालगंज. मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे-9 राकेश रंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपितों को दोषी करार दिया.

विज्ञापन

गोपालगंज. मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे-9 राकेश रंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपितों को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो फरवरी की तिथि निर्धारित की है. दानापुर गांव स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह 10 दिसंबर 2023 को अचानक लापता हो गये थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गयी थी. इसी बीच 16 दिसंबर 2023 को पुलिस ने मनोज साह का शव दानापुर दुग्ध फैक्ट्री के समीप से बरामद किया था. इस संबंध में मृतक पुजारी के भाई एवं दानापुर गांव निवासी अशोक साह के बयान पर मांझा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने घटना में संलिप्तता के आधार पर दानापुर गांव के अमित कुमार, नेहा कुमारी तथा सुनीता देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को तीनों आरोपितों को दोषी ठहराया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार वर्मा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामनाथ साहू ने बहस की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Sanjay Kumar Abhay

लेखक के बारे में

By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन