GOPALGANJ NEWS : बैंक में 33.90 लाख रुपये के फ्रॉड में शाखा प्रबंधक की जमानत नामंजूर

Updated at : 14 Sep 2024 10:03 PM (IST)
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GOPALGANJ NEWS : बैंक में 33.90 लाख रुपये के फ्रॉड में शाखा प्रबंधक की जमानत नामंजूर

GOPALGANJ NEWS:दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बैकुंठपुर शाखा में अबतक 33.90 लाख रुपये के फ्रॉड में शाखा प्रबंधक की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने रद्द कर दिया.

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गोपालगंज. दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बैकुंठपुर शाखा में अबतक 33.90 लाख रुपये के फ्रॉड में शाखा प्रबंधक की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आपके ही आइडी से ग्राहकों के खाते से राशि की निकासी की गयी है. शाखा प्रबंधक की लापरवाही के कारण बैंक में फ्रॉड हुआ और साख पर चोट पहुंची. ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है. बैंक की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि बैंक में शाखा प्रबंधक आदित्य कुमार, कैशियर अम्बुज कुमार की तैनाती थी. उसी शाखा में सहायक पेंटा आइटी के पद पर पदस्थापित मुकेश कुमार सिंह ने इनके बैंक के आइडी व पासवर्ड का उपयोग कर अपने व अपनी पत्नी, रिश्तेदारों के खाते में 33.90 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिये. इसका खुलासा होने पर शाखा प्रबंधक अभिषेक वत्स की तहरीर पर बैकुंठपुर थाने में नौ जून को कांड दर्ज कराया गया था. इस फ्रॉड से बैंक की साख पर गंभीर असर पड़ा. ग्राहकों का भरोसा तोड़ने का काम किया गया. बैंक के साथ धोखाधड़ी की गयी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा बैंक के शाखा प्रबंधक रहे आदित्य कुमार को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से अग्रिम जमानत की अपील की गयी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. इसके पूर्व में कैशियर अम्बुज कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को भी कोर्ट दो दिन पूर्व खारिज कर चुका है.बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मुकेश कुमार सिंह के द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक रहे सैयद मसरूख आलम को राशि जमा करने के लिए दिये शपथ पत्र समर्पित किया. एफिडेविट में मुकेश कुमार सिंह के द्वारा गबन की राशि को स्वीकार करते हुए 15 मई, 2024 तक राशि जमा कर देने का भरोसा दिया गया था. उसके बाद भी जब राशि जमा नहीं की गयी. पुलिस अब तक मुकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है. शाखा प्रबंधक व कैशियर के आइडी से भी किया था फ्रॉड : बैकुंठपुर को-ऑपरेटिव बैंक में तैनात पेंटा सहायक मुकेश कुमार सिंह ने शाखा प्रबंधक आदित्य कुमार के आइडी का गलत उपयोग कर बैकुंठपुर शाखा से अपने-सगे संबंधी के निजी खाते में कुल 22 लाख 75 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर कर गबन कर ली. महम्मदपुर थाने के हकाम गांव के निवासी कैशियर अम्बुज कुमार के खाते से मांझा थाना क्षेत्र के पथरा गांव के स्व दुधनाथ सिंह के पुत्र मुकेश कुमार सिंह सहायक पेंटा आइटी के पद पर पदस्थापित था. आइडी का गलत उपयोग कर इस शाखा बैकुंठपुर से अपने एवं अपने संबंधी के निजी खाता में कुल 13.15 लाख रुपये स्थानांतरित कर गबन कर लिया गया. शाखा प्रबंधक व कैशियर की ओर से भी थाने में कांड दर्ज करने के लिए तहरीर दी गयी थी.

विजयीपुर में 60.78 लाख रुपये के फ्रॉड में शामिल था मुकेश

विजयीपुर में शौचालय अनुदान की राशि बगैर ग्राहकों की जानकारी में फर्जी हस्ताक्षर कर निकाल ली गयी. विजयीपुर शाखा में पदस्थापन के दौरान शाखा प्रबंधक चौधरी संजय कुमार रामाकांत ने व पेंटा क्लर्क मुकेश कुमार सिंह ने मिल कर शौचालय बनाने के लिए 745 खाताधारकों के लिए आयी राशि 89. 40 लाख रुपये में से 60.78 लाख रुपये की राशि खाताधारकों के निशान व हस्ताक्षर फर्जी तरीके से कर के गबन कर ली. फ्रॉड सामने आने के बाद तत्कालीन एमडी ने मैनेज कर भोरे की शाखा में चौधरी संजय कुमार रामाकांत को व मुकेश कुमार सिंह को बैकुंठपुर भेज दिया. भोरे में चौधरी संजय कुमार रामाकांत ने 2.99 करोड़, तो बैकुंठपुर में मुकेश कुमार सिंह ने 33.90 लाख का फ्रॉड कर दिया.

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