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Bihar Crime: छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो और अभियुक्तों को मिली उम्रकैद की सजा

Updated at : 20 Feb 2025 3:20 PM (IST)
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Bihar Crime: छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो और अभियुक्तों को मिली उम्रकैद की सजा

सजा होने के बाद अपने अधिवक्ता के साथ निकलते सजायप्ता

Bihar Crime: गोपालगंज जिले में भूमि विवाद में कुछ लोगों ने लखनऊ में पढ़ रहे छात्र अटल पांडेय को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया था. कोर्ट ने इस मामले में सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.

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Bihar Crime: गोपालगंज जिले विजयीपुर के चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गुरुवार को दो और अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दिया. डेढ़- डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड का आदेश दिया है. एडीजे कोर्ट ने विजयीपुर थाना के कोरया गांव के रामकेवल मांझी के पुत्र सिकंदर मांझी उम्र 25 तथा राम वली यादव के पुत्र राकेश यादव उम्र 32 को हत्या में दोषी पाते हुए भादसं की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त के ऊपर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा तथा धारा-307 के तहत अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा मुकर्रर किया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उसे दोनों अपराध के लिए अलग-अलग छह-छह माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.

चल रही थी स्पीडी ट्रायल

कोर्ट में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहु, अजात शत्रु और अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल शर्मा और जयराम साह के तरफ से अपने- अपने साक्ष्य और दलीलों को पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 चश्मदीद गवाहों के बयान को दर्ज कराया गया था. बचाव पक्ष से भी दर्जन भर साक्षियों को कोर्ट में पेश किया गया था. अभियोजन की ओर से कांड की पेन ड्राइव में फुटेज भी उपलब्ध कराया गया. इस कांड में राकेश यादव 23 सिंतबर 2022 तथा जबकि सिकंदर मांझी 28 जुलाई 2023 से जेल में बंद थे. पटना हाइकोर्ट के आदेश पर इस कांड की स्पीडी ट्रायल चल रही थी.

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छात्र अटल पांडेय हत्याकांड को भी जाने

विजयीपुर थाने के कोरेया गांव में 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद में गांव के संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय और लखनऊ में पढ़ रहे छात्र अटल पांडेय को चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था. कोर्ट ने माना कि इन अभियुक्तों ने एक 16 वर्ष के किशोर अटल पांडेय, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र था. उसकी संपति के लालच में हत्या को अंजाम दिया, साथ ही मृतक अटल पांडेय को बचाने गए अन्य व्यक्तियों पर भी जानलेवा हमला किया. जिसमें संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय को भी जान मारने के नियत से उनके शरीर के मर्म स्थलों पर घातक हथियार से प्रहार किया.

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Paritosh Shahi

लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

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