खजूरबानी शराब कांड के माफिया नगीना पासी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारीज कर दिया. अब तक 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. इस पूरे प्रकरण पर जिले भर के लोगों की नजर टिकी हुई है.
Advertisement
मुख्य सरगना की जमानत याचिका रद्द
खजूरबानी शराब कांड के माफिया नगीना पासी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारीज कर दिया. अब तक 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. इस पूरे प्रकरण पर जिले भर के लोगों की नजर टिकी हुई है. गोपालगंज : खजूरबानी जहरीली शराबकांड के मुख्य आरोपित नगीना पासी की जमानत याचिका को जिला […]
गोपालगंज : खजूरबानी जहरीली शराबकांड के मुख्य आरोपित नगीना पासी की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका को रद्द किया. खजूरबानी शराबकांड के माफिया के रूप में नगीना पासी का नाम सामने आया था. नगीना पासी के घर शराब पीने से अधिकतर लोगों की मौत हुई थी. नगीना पासी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह को कबूल किया था.
उसने बताया था कि उसकी बहन माना देवी तथा उसके साथ शराब के कारोबार करनेवाले सीवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित ने केमिकल उपलब्ध कराया था. एक बाल्टी पानी में एक चम्मच केमिकल डाल कर शराब तैयार की जाती थी. इसी शराब के पीने से लोगों की मौत हुई थी. जिला जज के कोर्ट में जमानत याचिका रद्द करने की अपील करते हुए विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि खजूरबानी में गत 15 और 16 अगस्त को शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग दिव्यांग हो गये.
इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड नगीना पासी हैं, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय कुमार मिश्र ने कोर्ट के समझ बचाव करते हुए कहा कि बिना ठोस आधार के आवेदक को फंसा दिया गया है. इस केस की एफआइआर सुनी हुई बातों पर आधारित है. नगीना पासी एक दैनिक मजदूर हैं. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी.
हाइकोर्ट में करेंगे अपील : बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि जमानत याचिका अब पटना हाइकोर्ट में दाखिल करेंगे. जिला जज के कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाइकोर्ट की तैयारी चल रही है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement