चाकूबाजी में आरोपित को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 Apr 2016 6:55 AM (IST)
विज्ञापन

गोपालगंज : घटना के 11 साल बाद गोपालगंज की एक अदालत ने मारपीट एवं चाकूबाजी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा होने के बाद इस पैसे को चाकूबाजी में घायल व्यक्ति को दे दिया […]
विज्ञापन
गोपालगंज : घटना के 11 साल बाद गोपालगंज की एक अदालत ने मारपीट एवं चाकूबाजी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड जमा होने के बाद इस पैसे को चाकूबाजी में घायल व्यक्ति को दे दिया जायेगा. एडीजे आठ शोभाकांत मिश्रा की अदालत ने फैसला देते हुए मुख्य आरोपित को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जेल भेज दिया. वहीं तीन आरोपितों को प्रोबेशन बॉड भरवाने के बाद छोड़ दिया. मामले में सरकार की तरफ से एपीपी अशोक कुमार गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलील रखी.
घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के सवरेजी गांव की है. रामायण चौधरी को चार सितंबर, 2005 की शाम पड़ोसियों ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया था. इस मामले में घायल की पत्नी शिवकली देवी ने मीरगंंज थाने में कांड संख्या 207/05 दर्ज कराया था.
इसमें धनंजय चौधरी, नीतू देवी, शांति देवी तथा विश्वनाथ चौधरी पर लाठी-डंडे, चाकू व फरसा से हमला करने का आरोप लगाया था. 11 साल बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपित धनंजय चौधरी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी. वहीं अन्य आरोपितों नीतू देवी, शांति देवी एवं विश्वनाथ चौधरी को छह माह की सजा सुनायी. कोर्ट ने विश्वनाथ चौधरी को काफी बुजुर्ग, शांति एवं नीतू देवी को महिला होने के कारण बॉड भरने के बाद रिहा कर दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










