अनंत सिंह को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

Updated at :18 Jan 2016 10:09 PM
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अनंत सिंह  को नहीं मिली  जमानत, याचिका खारिज

अनंत सिंह को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय से मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह को जमानत मामले में कोई राहत नहीं मिली. सोमवार को जस्टिस हेमंत कुमार सिंह की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. श्री सिंह ने बिहटा के एक ठेकेदार राजू सिंह के अपहरण […]

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अनंत सिंह को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय से मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह को जमानत मामले में कोई राहत नहीं मिली. सोमवार को जस्टिस हेमंत कुमार सिंह की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. श्री सिंह ने बिहटा के एक ठेकेदार राजू सिंह के अपहरण मामले में कोर्ट से जमानत मांगी थी. उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को कोर्ट ने अपने फैसले में याचिका को खारिज कर दिया. 2. रोहतास में धान खरीद मामले में सप्ताह भर में एक्शन टेकेन रिपोर्ट देने को कहाविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने रोहतास जिले में नौ करोड़ रुपये के धान खरीद मामले में आयी गड़बड़ी में सरकार को सप्ताह भर में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने राज्य खाद्य निगम के एमडी को यह आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान एमडी को काेर्ट ने फटकार भी लगायी. कोर्ट ने कहा कि इतने बड़ पैमाने पर घोटाला हुआ और आप क्यों नहीं एक्टिव हो रहे हैं. काेर्ट ने कहा कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई उसकी जानकारी कोर्ट को दें. 3. वैशाली में 20 तक मंदिर तोड़ करें रिपोर्ट विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने वैशाली के जिलाधिाकरी को 20 जनवरी तक सड़क पर बने एक मंदिर को हटाने का आदेश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने सोमवार को जिलाधिकारी और वैशाली नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को यह आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने 20 जनवरी को मंदिर हटाने की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा.

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