हाइकोर्ट ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी पर लगायी रोक

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गोपालगंज : पटना हाइकोर्ट में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निगरानी से केस की डायरी दाखिल करने को कहा है. न्याय मूर्ति दिनेश सिंह की बेंच में गुरुवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय नारायण सिंह, नरेश दिक्षीत की दलील […]

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गोपालगंज : पटना हाइकोर्ट में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निगरानी से केस की डायरी दाखिल करने को कहा है.

न्याय मूर्ति दिनेश सिंह की बेंच में गुरुवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय नारायण सिंह, नरेश दिक्षीत की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है.

ध्यान रहे कि बरौली प्रखंड के खजुरिया स्थित पं दिन दयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के अध्यक्ष के पद पर मिथिलेश तिवारी थे. कॉलेज मे वर्ष 2006-08 में लिए वित रहित शिक्षकों के भुगतान के लिए आये 50 लाख रुपये की अनुदान में घोटाला का मामला विधायक रहे मंजित सिंह ने विधानसभा में उठाया था.

जिस पर सरकार ने निगरानी ब्यूरो को जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी. निगरानी ने इस मामले में अध्यक्ष सचिव और प्राचार्य समेत कई लोग को आरोपी बनाया था. इस मामले में निगरानी कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भाजपा की मुश्किल बढ़ी हुई थी.

हाइ कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा कर बहुत बड़ी राहत दी है. कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी लगाये जाने के बाद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि निगरानी ब्यूरो के तरफ से जो मुकदमा दाखिल किया गया है उसमें सभी शिक्षकों को भुगतान चेक के जरिये दिया गया था.
बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी सक्रियता को देख राजनीतिक षड्यंत्र कर मुझे झुठा अनुदान में घापला का आरोप लगा कर विधानसभा में उठाया गया. निगरानी पर दबाव बना कर मुझे भाजपा के टिकट से अलग करने की साजिश रची गयी थी. पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और टिकट भी दिया.
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