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उपभोक्ता अदालत ने विद्युत अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने विद्युत अधिकारियों के खिलाफ नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए बिजली बिल सुधारने तथा जुर्माने की राशि को एक माह के अंदर देने का आदेश दिया है. इतना हीं नहीं, जब तक विल सही ढंग से नहीं सुधार हो जाता, तब तक बिल जमा नहीं करने का निर्देश दिया है. […]

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने विद्युत अधिकारियों के खिलाफ नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए बिजली बिल सुधारने तथा जुर्माने की राशि को एक माह के अंदर देने का आदेश दिया है. इतना हीं नहीं, जब तक विल सही ढंग से नहीं सुधार हो जाता, तब तक बिल जमा नहीं करने का निर्देश दिया है. नगर थाना के राजेंद्र नगर निवासी उर्मिला देवी ने उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी थी. पीडि़ता का आरोप है कि फरवरी, 2014 में उसका बिल 393 रुपये आया था,. जिसे वह जमा कर दिया गया था. फिर मई 2014 में अचानक बिजली बिल 50 हजार 631 रुपये का आ गया. जब वे अधिकारियों के पास सुधारने के लिए गये तो कोई सुननेवाला नहीं था. फिर वह उपभोक्ता अदालत की शरण मे गयी थी, जहां अदालत ने छह हजार मानसिक शारीरिक हरासमेंट तथा तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च सहित कुल नौ हजार रुपये का दंड विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लगाया है.

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