उपभोक्ता अदालत ने विद्युत अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

Published at :25 Mar 2015 7:03 PM (IST)
विज्ञापन
उपभोक्ता अदालत ने विद्युत अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने विद्युत अधिकारियों के खिलाफ नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए बिजली बिल सुधारने तथा जुर्माने की राशि को एक माह के अंदर देने का आदेश दिया है. इतना हीं नहीं, जब तक विल सही ढंग से नहीं सुधार हो जाता, तब तक बिल जमा नहीं करने का निर्देश दिया है. […]

विज्ञापन

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने विद्युत अधिकारियों के खिलाफ नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए बिजली बिल सुधारने तथा जुर्माने की राशि को एक माह के अंदर देने का आदेश दिया है. इतना हीं नहीं, जब तक विल सही ढंग से नहीं सुधार हो जाता, तब तक बिल जमा नहीं करने का निर्देश दिया है. नगर थाना के राजेंद्र नगर निवासी उर्मिला देवी ने उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी थी. पीडि़ता का आरोप है कि फरवरी, 2014 में उसका बिल 393 रुपये आया था,. जिसे वह जमा कर दिया गया था. फिर मई 2014 में अचानक बिजली बिल 50 हजार 631 रुपये का आ गया. जब वे अधिकारियों के पास सुधारने के लिए गये तो कोई सुननेवाला नहीं था. फिर वह उपभोक्ता अदालत की शरण मे गयी थी, जहां अदालत ने छह हजार मानसिक शारीरिक हरासमेंट तथा तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च सहित कुल नौ हजार रुपये का दंड विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लगाया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन