दो दोषियों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास
Updated at : 09 Mar 2019 7:09 AM (IST)
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गोपालगंज : आर्म्स एक्ट में नामजद दो आरोपितों को एडीजे वन रामबाबू त्रिपाठी के कोर्ट ने 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 25 जून, 2017 को मांझा के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव को सूचना मिली कि कुछ […]
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गोपालगंज : आर्म्स एक्ट में नामजद दो आरोपितों को एडीजे वन रामबाबू त्रिपाठी के कोर्ट ने 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
25 जून, 2017 को मांझा के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव को सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए छवही स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप इकट्ठा हैं. थानाध्यक्ष वाहन चेकिंग करने लगे. इसी बीच तीन बाइकों पर सवार छह अपराधी महम्मदपुर की तरफ आते दिखाई पड़े.
पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया तथा पांच अपराधियों को पकड़ लिया. पकड़े गये अपराधियों में मांझा थाने के भोजपुरवा के राहुल कुमार सिंह, सफी आलम, सीवान जिले के भलुही गांव के गोलू मिश्रा, नगर थाने के अरार गांव के शरीफ सांईं, गुड्डन सांईं तथा मांझा के बहोराटोला के राजकिशोर यादव शामिल थे.
हालांकि अंधेरे का लाभ उठा राजकिशोर यादव फरार हो गया था. इनके पास से पिस्टल तथा कारतूस के अलावा चोरी की आधा दर्जन बाइकें बरामद हुई थीं. कोर्ट ने राहुल कुमार व गोलू मिश्रा को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड लगाया गया.
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