वेतन से संबंधित विपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश

Published at :27 Aug 2017 8:11 AM (IST)
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वेतन से संबंधित विपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश

गोपालगंज : शिक्षा विभाग स्थापना के डीपीओ संजय कुमार ने सभी बीइओ केा निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन व बकाया वेतन से संबंधित कोई विपत्र व प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 26 से लेकर 30-31 तारीख के बीच ही उपलब्ध कराना होगा. डीपीओ ने इसकी सूचना सभी शिक्षक संघों को भी दी है. […]

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गोपालगंज : शिक्षा विभाग स्थापना के डीपीओ संजय कुमार ने सभी बीइओ केा निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन व बकाया वेतन से संबंधित कोई विपत्र व प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 26 से लेकर 30-31 तारीख के बीच ही उपलब्ध कराना होगा. डीपीओ ने इसकी सूचना सभी शिक्षक संघों को भी दी है. डीपीओ ने निर्देश दिया है कि उक्त निर्धारित तिथि के बाद अन्य दिनों में हाई कोर्ट, लोकायुक्त या निदेशालय स्तर से प्राप्त आदेश के आलोक में हीं वेतन व बकाया वेतन आदि से संबंधित पत्र या वेतन विपत्र भेजें.

इस अवधि में जो भी पत्र आदि भेजें उसके लिए प्रखंड साधनसेवी को मैसेंजर नियुक्त करें. अन्य व्यक्ति द्वारा लाया गया कोई विपत्र डीपीओ कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे. कोई शिक्षक अगर अपना व्यक्तिगत विपत्र बीइओ या बीडीओ के हस्ताक्षरयुक्त पत्र के साथ लाता है, तो इसके लिए उक्त पत्र के साथ अपने आकस्मिक अवकाश का स्वीकृत पत्र जमा करना होगा. ऐसा नहीं होने पर संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई भी की जा सकती है.
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