गया : जिले में शादी-ब्याह के आयोजन के लिए अनुमंडल वार एसडीओ से आदेश लेना होगा. आयोजन की पूरी जानकारी देनी होगी. इसके बाद एसडीओ आयोजन की अनुमति देंगे. द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एसडीओ को आपतित समादेशक की शक्ति प्रदान की गयी. शादी-विवाह के कार्यक्रम के आयोजन के लिये गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे. गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में शादी-विवाह के कार्यक्रम आयोजन में मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, साबुन, साफ-सफाई की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए
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शादी-ब्याह आयोजन के लिए एसडीओ देंगे अनुमति
जिले में शादी-ब्याह के आयोजन के लिए अनुमंडल वार एसडीओ से आदेश लेना होगा. आयोजन की पूरी जानकारी देनी होगी. इसके बाद एसडीओ आयोजन की अनुमति देंगे. द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एसडीओ को आपतित समादेशक की शक्ति प्रदान की गयी.
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