9 साल तक चला केस, फिर छेड़छाड़ और लूटकांड के सभी आरोपी हुए बरी, अदालत का बड़ा फैसला

Published by : Sakshi kumari Updated At : 07 Jun 2026 8:49 AM

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सांकेतिक तस्वीर

Gayaji News: करीब नौ साल पुराने मारपीट, छेड़छाड़ और लूट के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सालों चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में सभी आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया.

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शेरघाटी प्रखंड से नवीन मिश्रा की रिपोर्ट
Gayaji News: गयाजी के शेरघाटी से खबर सामने आई है. जहां करीब नौ साल पुराने मारपीट, छेड़छाड़ और लूट के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सालों चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में सभी आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया. फैसले के बाद आरोपित पक्ष को बड़ी राहत मिली है.

2017 में दर्ज हुआ था मामला

मामला गयाजी के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के काहूदाग गांव का है. जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2017 को गांव निवासी रंजीत प्रसाद ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की. एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और दुकान से तीन हजार रुपये लूट लिए.

पुलिस जांच के बाद कोर्ट पहुंचा था मामला

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. इसके बाद शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, जो वर्षों तक चलती रही. मामले को लेकर इलाके में भी काफी चर्चा रही थी.

इन लोगों पर लगे थे गंभीर आरोप

मामले में काहूदाग गांव के रघुवंशी यादव, गुड्डू यादव, रामप्रवेश यादव, राकेश यादव और पुन यादव को आरोपी बनाया गया था. सभी के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और लूट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे.

गवाह और साक्ष्य नहीं मिले तो पलट गया पूरा मामला

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और मजबूत गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका. अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके.

अदालत ने दिया बाइज्जत बरी करने का आदेश

शेरघाटी व्यवहार न्यायालय की एसीजेएम-2 प्रीति कुमारी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील दत्त ने बताया कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की कमी को देखते हुए यह फैसला सुनाया है. करीब नौ साल तक चले इस मामले के समाप्त होने के बाद आरोपित पक्ष ने राहत मिली. अदालत के फैसले के बाद पूरे मामले को लेकर एक बार फिर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है.

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Sakshi kumari

लेखक के बारे में

By Sakshi kumari

साक्षी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान से आती हैं. पत्रकारिता में करियर की शुरुआत News4Nation के साथ की. 3 सालों तक डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करने के बाद वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार की राजनीति में रुचि रखती हैं. हर दिन नया सीखने के लिए इच्छुक रहती हैं.

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