पुिलस को दिये बयान से कोर्ट में मुकरने पर सिपाही हुआ निलंबित
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :07 Jan 2017 4:20 AM
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गया: आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मामले में गवाह रहे सिपाही सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है. सुनील कुमार कोर्ट में अपने पूर्व के बयान से पलट गया था. सुनील द्वारा पुलिस को दिये बयान और गवाही के दौरान कोर्ट में दिये बयान में अंतर पाया गया था. सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अपने […]
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गया: आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मामले में गवाह रहे सिपाही सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है. सुनील कुमार कोर्ट में अपने पूर्व के बयान से पलट गया था. सुनील द्वारा पुलिस को दिये बयान और गवाही के दौरान कोर्ट में दिये बयान में अंतर पाया गया था. सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अपने पूर्व के बयान से पलटने के आरोप में एसएसपी गरिमा मलिक ने सिपाही संख्या 125 सुनील कुमार को निलंबित कर दिया.
एसएसपी ने बताया कि घटना के बाद सिपाही सुनील कुमार से मुख्य आरोपित रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव व विधान पार्षद मां मनोरमा देवी के आवास पर पुलिस ने बयान दर्ज किया था. सुनील कुमार की प्रतिनियुक्ति विधान पार्षद के अंगरक्षक के रूप में थी व घटना के कुछ ही देर बाद सुनील कुमार का बयान दर्ज किया गया था. जबकि, कुछ दिनों पहले कोर्ट में सुनील की गवाही दर्ज की गयी थी.
रिटायर हुए जज, नहीं हुई गवाही
एससी एसटी कोर्ट ज्ञानचंद गुप्ता के सेवानिवृत हो जाने के कारण सुदेश पासवान हत्याकांड में शुक्रवार को गवाही नहीं हो सकी. गौरतलब है कि डुमरिया थाना कांड संख्या 36/16 में गवाही की प्रक्रिया चल रही है. तीन गवाह रमेश पासवान, प्रेम प्रकाश पासवान व लक्ष्मण पासवान की गवाही पहले हो चुकी है. इस कांड में सूचक माया रानी के पति सुदेश पासवान व उनके चचेरे भाई सुनील पासवान की हत्या चुनाव प्रचार के दौरान कर दी गयी थी. मामले में कुल 10 अभियुक्त हैं, इनमें मुखिया उर्मिला देवी भी शामिल हैं. उनके पति सरेखा यादव की गिरफ्तारी बाद में होने के कारण उनका केस अलग चल रहा है. मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 जनवरी रखी गयी है.
जमानत याचिका पर मांगा इतिहास
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रीति वर्मा के अदालत में सांसद हरि मांझी के बेटे राहुल कुमार और रामाशीष मांझी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत में दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास थाना से मंगाया गया है. गौरतलब है कि राहुल कुमार और रामाशीष मांझी को शराब पीकर मेडिकल गेट पर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 14 दिसंबर से दोनों जेल में हैं. सुनवाई की अगली तिथि 11 जनवरी को रखी गयी है.
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