29 फरवरी तक निश्चित रूप से करा लें शस्त्राें का सत्यापन
Author Prabhat khabar digital desk
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गया : जितने भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, उन्हें अपने शस्त्राें का सत्यापन हर हाल में 29 फरवरी तक करा लेने का निर्देश दिया गया है. बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग के अवर सचिव ने जारी पत्र में उक्त निर्देश गया के जिला पदाधिकारी काे दिया है कि हर हाल में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्राें […]
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गया : जितने भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, उन्हें अपने शस्त्राें का सत्यापन हर हाल में 29 फरवरी तक करा लेने का निर्देश दिया गया है. बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग के अवर सचिव ने जारी पत्र में उक्त निर्देश गया के जिला पदाधिकारी काे दिया है कि हर हाल में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्राें की जांच तय तिथि के अनुसार हाे जानी चाहिए. इसके लिए जाे मानक परिचालन प्रक्रिया है उसका पालन हाेना चाहिए. शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्राें का सत्यापन संबंधित थाने में करायें.
डीएम काे भेजे पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि शस्त्र अनुज्ञप्तियाें का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर(यूआइएन) बनाकर उसे एनडीएएल पाेर्टल पर अपलाेड कर दें. बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव हाेने हैं. इसके मद्देनजर यूआइएन बनाकर एनडीएएल पाेर्टल पर अपलाेड करने की तिथि बढ़ा दी गयी है. अब इसे 26 जून तक हर हाल में किये जाने की अंतिम तिथि रखी गयी है.
वेबसाइट या फिर शस्त्र शाखा से प्राप्त कर सकते हैं प्रपत्र: पत्र में यह भी कहा गया है कि वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति एक अप्रैल 2016 के पहले निर्गत है, जिनके द्वारा 31 मार्च 2019 तक एनडीएएल यूआइएन नहीं अपलाेड किया गया है, वे 25 जून 2020 तक निश्चित रूप विहित प्रपत्र (एक,दाे,तीन व चार) में सूचनाएं, डाटाबेस फॉर्म पूर्ण रूप से शुद्ध-शुद्ध भरकर समाहरणालय स्थित शस्त्र शाखा में जमा कर दें.
निर्देश में यह भी कहा गया है कि डाटाबेस फॉर्म फैक्स, इ-मेल, डाक से स्वीकार्य नहीं हाेगा. डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि विहित प्रपत्र जिला के वेबसाइट www.gaya.bih.nic.in पर अपलाेड है, जहां से या फिर शस्त्र शाखा से प्राप्त कर सकते हैं. उन्हाेंने कहा कि बिना यूआइएन के शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वत: अवैध हाे जायेगी, जिसके लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी स्वयं पूर्णतया जिम्मेदार हाेंगे. ऐसे पर विधि सम्मत कार्रवाई भी हाेगी.
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