गया : बिहार में 74 विशेष पूर्णकालिक न्यायालय सृजित करने का निर्णय गया में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिनमें केवल मद्य निषेध से संबंधित मुकदमों की सुनवाई हाेगी. अपर सचिव आमिर सुबहानी ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब तक इन मामलों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम के न्यायालय में हाेती थी. ये स्पेशल काेर्ट थे, फुल टाइम काेर्ट नहीं थे, जहां दूसरी सुनवाई भी हाेती थी. इससे शराबबंदी के मामले में सुनवाई व सजा दिलाने में देर हाे रही थी. इसलिए राज्य सरकार ने हाइकोर्ट की सहमति से एडीजे लेबल 74 विशेष पूर्णकालिक काेर्ट सृजित करने का निर्णय लिया, जाे जल्दी ही कार्यरत हाे जायेंगे. अगस्त, 2019 तक शराबंदी के दाे लाख 16 हजार लंबित थे. इसी के आधार पर न्यायालय का गठन किया गया है. नियुक्ति हाइकाेर्ट के आधार पर हाेगी.
कैबिनेट सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में हुई ऐतिहासिक कैबिनेट में 29 बिंदुओं पर निर्णय लिये गये. बैठक पूरे एक घंटे तक चली. इसमें मूल रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत टर्न के आधार पर पेयजल के लिए गंगा जल उद्वह याेजना के पहले चरण के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी. इसके लिए 2836.00 (दाे हजार आठ साै छत्तीस कराेड़) कराेड़ रुपये की याेजना के प्राक्कलन की प्रशासनिक व व्यय की स्वीकृति दी गयी. राज्य भर के अलग-अलग विभागाें के 13 अधिकारियाें की सेवा बर्खास्तगी काे वापस लिये जाने की स्वीकृति दी की गयी.